भर्री खार भाठागांव में अवैध प्लाटिंग पर निगम की कार्रवाई, मुरम रोड काटकर रोका विकास कार्य

रायपुर नगर निगम के जोन-6 ने भर्री खार भाठागांव क्षेत्र में लगभग ढाई एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेसीबी से अवैध मुरम रोड काट दिया। नगर निगम ने भूमि स्वामी की जानकारी के लिए तहसीलदार को पत्र भेजा है और जानकारी मिलने के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है।

Jul 15, 2026 - 16:03
 0  4
भर्री खार भाठागांव में अवैध प्लाटिंग पर निगम की कार्रवाई, मुरम रोड काटकर रोका विकास कार्य

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l रायपुर नगर निगम ने शहर में अवैध प्लाटिंग और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ अभियान तेज करते हुए एक और बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम के जोन-6 नगर निवेश विभाग ने भर्री खार भाठागांव क्षेत्र में लगभग ढाई एकड़ निजी भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग को रोकने के लिए मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से बनाई गई मुरम सड़क को जेसीबी की मदद से काट दिया। सड़क काटे जाने से क्षेत्र में यातायात बाधित कर अवैध प्लाटिंग की गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई।

यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर की गई। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार क्षेत्र में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बिना वैधानिक अनुमति के निजी भूमि पर प्लाटिंग की जा रही थी। इसकी सूचना मिलने पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और निरीक्षण के दौरान अवैध गतिविधियों की पुष्टि होने पर तत्काल कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के दौरान जोन-6 के जोन कमिश्नर हितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में कार्यपालन अभियंता दिनेश सिन्हा, सहायक अभियंता आशीष श्रीवास्तव और उपअभियंता सागर ठाकुर सहित नगर निवेश विभाग की टीम मौजूद रही। अधिकारियों की निगरानी में जेसीबी मशीन से अवैध मुरम सड़क को काटकर प्लाटिंग स्थल तक पहुंचने का रास्ता बंद कर दिया गया, जिससे आगे का विकास कार्य रुक गया।

नगर निगम ने मामले की विस्तृत जांच भी शुरू कर दी है। इसके तहत जोन-6 के नगर निवेश विभाग की ओर से रायपुर तहसीलदार को पत्र भेजकर संबंधित भूमि के वास्तविक स्वामी की जानकारी मांगी गई है। अधिकारियों का कहना है कि भूमि स्वामी और प्लाटिंग कराने वाले व्यक्तियों की पहचान होने के बाद उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि तहसील कार्यालय से आवश्यक जानकारी प्राप्त होने के बाद संबंधित अवैध प्लाटिंगकर्ताओं के खिलाफ शासन के प्रावधानों के अनुसार संबंधित पुलिस थाना में नामजद एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ ही अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों पर अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

नगर निगम प्रशासन का कहना है कि शहर में बिना अनुमति की जा रही प्लाटिंग और अवैध कॉलोनियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ऐसी गतिविधियां न केवल शहरी विकास के नियमों का उल्लंघन करती हैं, बल्कि भविष्य में नागरिक सुविधाओं, सड़क, नाली, पेयजल और अन्य बुनियादी व्यवस्थाओं से जुड़ी समस्याएं भी उत्पन्न करती हैं।

नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूखंड की खरीद से पहले उसकी वैधानिक स्थिति, स्वीकृत लेआउट और संबंधित विभागों से अनुमोदन की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ भविष्य में भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि शहर में नियोजित और व्यवस्थित विकास सुनिश्चित किया जा सके।