शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में एक व्यक्ति पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, भेजा गया जेल

राजनांदगांव जिले की सुरगी चौकी पुलिस ने कानून एवं शांति व्यवस्था प्रभावित करने की शिकायत पर एक व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। आरोपी को बीएनएसएस की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया।

Jun 7, 2026 - 11:50
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शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में एक व्यक्ति पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, भेजा गया जेल

UNITED NEWS OF ASIA. नेमिश अग्रवाल, राजनांदगांव l राजनांदगांव जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सुरगी चौकी पुलिस ने क्षेत्र में शांति व्यवस्था प्रभावित करने की शिकायत मिलने पर एक व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के पर्यवेक्षण में संचालित अभियान के तहत की गई। पुलिस के अनुसार जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और संभावित अपराधों की रोकथाम के लिए लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस को प्राप्त शिकायत के अनुसार जंगलेसर क्षेत्र के कुछ ग्रामीणों ने चौकी सुरगी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक व्यक्ति लगातार अनावश्यक फोन कॉल कर लोगों को परेशान कर रहा है। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि पिछले लगभग एक माह से यह गतिविधि जारी थी, जिससे स्थानीय लोगों में असंतोष और चिंता का माहौल बन रहा था।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान संबंधित व्यक्ति के व्यवहार और गतिविधियों का परीक्षण किया गया। पुलिस के अनुसार जांच में यह पाया गया कि आरोपी की गतिविधियों से क्षेत्र की शांति व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी तथा भविष्य में किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने का भय भी उत्पन्न हो रहा था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने रामकुमार साहू, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम ओदरागहन, थाना जामगांव (आर), जिला दुर्ग को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक शांति बनाए रखने और भविष्य में किसी अप्रिय घटना की संभावना को रोकने के उद्देश्य से आरोपी के विरुद्ध धारा 126 एवं 135(3) बीएनएसएस के तहत भी कार्रवाई की गई।

पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध आवश्यक दस्तावेज और इस्तगासा तैयार कर उसे माननीय कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, राजनांदगांव के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा मामले पर विचार करने के बाद जेल वारंट जारी किया गया, जिसके आधार पर आरोपी को जिला जेल राजनांदगांव में दाखिल कराया गया।

सुरगी चौकी पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून और शांति व्यवस्था भंग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी इसी प्रकार सख्त और वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उनके क्षेत्र में कोई व्यक्ति असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त दिखाई दे या कानून व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास करे, तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें, ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके और क्षेत्र में शांति एवं सुरक्षा बनी रहे।