22 सितंबर से लागू जीएसटी सुधार: दूध, घी और आइसक्रीम समेत कई जरूरी सामान होंगे सस्ते

22 सितंबर से लागू होने वाले जीएसटी सुधार के तहत दूध, घी, आइसक्रीम और अन्य जरूरी सामान की कीमतों में कटौती होगी। मदर डेयरी और अमूल ने नई रेट लिस्ट जारी की, जिससे आम जनता को टैक्स में राहत मिलेगी।

Sep 21, 2025 - 16:55
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22 सितंबर से लागू जीएसटी सुधार: दूध, घी और आइसक्रीम समेत कई जरूरी सामान होंगे सस्ते

UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली। 22 सितंबर से देश में बड़े पैमाने पर जीएसटी सुधार लागू होने जा रहे हैं। इस बदलाव का असर महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स या वाहनों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले कई जरूरी सामान भी सस्ते होंगे।

सरकार ने जीएसटी स्लैब को अब केवल दो कैटेगरी में सीमित कर दिया है—5% और 18%, जबकि 12% से 28% वाले स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। इसका मतलब है कि आम जनता को अब टैक्स में बड़ी राहत मिलेगी।

मदर डेयरी ने पहले ही घटाए दाम
मदर डेयरी ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए दूध, घी, पनीर और आइसक्रीम जैसी चीजों की कीमतें घटा दी हैं। नई रेट लिस्ट के अनुसार अब ये उत्पाद जीरो जीएसटी या 5% के सबसे निचले स्लैब में आएंगे।

उदाहरण:

  • आइसक्रीम (45 ग्राम आइसकैंडी, 50 एमएल वनीला कप, 30 एमएल चोकोबार) अब 10 रुपये की जगह 9 रुपये में।

  • 100 एमएल चोको वनीला और बटरस्कॉच कोन अब क्रमशः 25 और 30 रुपये में।

अमूल ने भी किया बड़ा ऐलान
अमूल ने अपने 700 से ज्यादा पैकेज्ड उत्पादों की नई रेट लिस्ट जारी की है। इसमें घी, बटर, आइसक्रीम, बेकरी और फ्रोजन स्नैक्स शामिल हैं। नई कीमतें 22 सितंबर से लागू होंगी।

कुछ खास बदलाव:

  • 1 लीटर वनीला मैजिट कप अब 195 रुपये की बजाय 180 रुपये

  • शुगर फ्री शाही अंजीर आइसक्रीम (125 एमएल) अब 45 रुपये

  • बटरस्कॉच (125 एमएल) और कुल्फी पंजाबी (60 एमएल) में 5 रुपये की कटौती, जबकि प्रोबायोटिक चोकोबार और गोल्ड मैंगो (60 एमएल) में 2 रुपये की कमी।

ये बदलाव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में मंजूर किए गए थे। स्लैब बदलाव और टैक्स कट का उद्देश्य रोजमर्रा के जरूरी सामान को आम आदमी के लिए किफायती बनाना है। इसे नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर से लागू किया जा रहा है।