दहेज में कार की मांग को लेकर प्रताड़ना का आरोप, नवविवाहिता की मौत के मामले में पति गिरफ्तार

दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र के ग्राम उमरपोटी में नवविवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति विपुल यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मर्ग जांच के दौरान परिजनों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों में दहेज में कार की मांग को लेकर कथित मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना की बात सामने आई। इसके बाद आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2) के तहत दहेज मृत्यु से संबंधित अपराध दर्ज किया गया।

Sep 16, 2026 - 14:53
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दहेज में कार की मांग को लेकर प्रताड़ना का आरोप, नवविवाहिता की मौत के मामले में पति गिरफ्तार

UNITED NEWS OF ASIA. दुर्ग l दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र के ग्राम उमरपोटी में नवविवाहिता की मौत के मामले में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मर्ग जांच के दौरान सामने आए बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दहेज में कार की मांग को लेकर महिला को कथित तौर पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने की बात सामने आई। मामले में उतई पुलिस ने आरोपी पति विपुल यादव के खिलाफ दहेज मृत्यु से संबंधित अपराध दर्ज किया और 12 सितंबर 2026 को उसकी गिरफ्तारी की।

 पुलिस के मुताबिक यह घटना 15 अगस्त 2026 की है। ग्राम उमरपोटी में नवविवाहिता की मौत के बाद उतई पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग क्रमांक 75/2026 के तहत जांच शुरू की। जांच के दौरान मृतिका के परिजनों और घटना से जुड़े अन्य लोगों के बयान दर्ज किए गए। इसके साथ ही उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। पुलिस के अनुसार जांच में मृतिका के वैवाहिक जीवन और दहेज की मांग से जुड़े तथ्यों को भी शामिल किया गया।

जांच के दौरान पुलिस के सामने आरोप आया कि मृतिका का विवाह करीब एक वर्ष पहले विपुल यादव, निवासी फेस-01 वेदांत नगर, ग्राम उमरपोटी के साथ हुआ था। 22 अप्रैल 2026 को गौना होने के बाद नवविवाहिता अपने ससुराल में रहने आई थी। पुलिस के मुताबिक इसके बाद दहेज में कार नहीं मिलने की बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद होने लगा। महिला को कथित मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दिए जाने की बात भी मर्ग जांच में सामने आई।

पुलिस जांच के अनुसार घटना से एक दिन पहले भी दहेज में कार की मांग को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। जांच में यह जानकारी भी सामने आई कि विवाद के बाद आरोपी पति घर से चला गया था। इसके बाद हुई महिला की मौत को लेकर पुलिस ने मर्ग जांच के माध्यम से पूरे घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की पड़ताल की।

मर्ग जांच में प्राप्त तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उतई पुलिस ने आरोपी विपुल यादव के खिलाफ अपराध क्रमांक 457/2026 दर्ज किया। उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2) के तहत दहेज मृत्यु से संबंधित अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी 12 सितंबर 2026 को की गई। मामले में पुलिस द्वारा आगे की विवेचना और वैधानिक कार्रवाई जारी है।

इस मामले में सोशल मीडिया पर चल रही अतिरिक्त बातों या व्यक्तिगत संबंधों से जुड़े दावों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध स्रोतों में नहीं मिली है, इसलिए उन्हें तथ्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस की जांच में दहेज में कार की मांग और कथित प्रताड़ना से जुड़े आरोप ही दर्ज मामले का आधार हैं।

दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि दहेज की मांग, घरेलू प्रताड़ना या महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस का कहना है कि शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मामले में आरोपों की अंतिम पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया और जांच के निष्कर्षों के आधार पर होगी।