धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी और पेंशन में क्यों नहीं है हेमा मालिनी का हक? जानिए पूरी वजह
बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी प्रॉपर्टी और पेंशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हिंदू मैरिज एक्ट और उनकी वैवाहिक स्थितियों के चलते हेमा मालिनी को कानूनी तौर पर कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। उनकी संपत्ति पर पहली पत्नी प्रकाश कौर और छह बच्चों का अधिकार बनता है।
UNITED NEWS OF ASIA. बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का सोमवार को 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। लंबे समय से बीमार रहने के बाद 24 नवंबर को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। अंतिम संस्कार के दौरान शमशान घाट के बाहर उनकी पत्नी और अभिनेत्री हेमा मालिनी सफेद सूट में दिखाई दीं। इस बीच यह खबर सामने आई कि धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी और पेंशन में हेमा मालिनी को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा।
धर्मेंद्र ने दो शादियां की थीं—पहली पत्नी प्रकाश कौर से और दूसरी हेमा मालिनी से। उन्होंने पहली पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरी शादी की, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी वैध नहीं मानी जाती। यही कारण है कि हेमा मालिनी को कानूनी रूप से धर्मेंद्र की संपत्ति या पेंशन में अधिकार नहीं मिलता।
रिपोर्ट्स के अनुसार धर्मेंद्र लगभग 450 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक थे। इस संपत्ति में पहली पत्नी और उनके छह बच्चों का बराबर का अधिकार बनता है। प्रकाश कौर से उनके चार बच्चे—सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल—हैं, जबकि हेमा से उनकी दो बेटियां—ईशा देओल और अहाना देओल—हैं।
धर्मेंद्र ने पहली शादी 1954 में 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर से की थी। हेमा मालिनी से उनकी शादी 2 मई 1980 को हुई थी। उस समय प्रकाश कौर ने तलाक देने से इंकार कर दिया था, जिसके कारण हेमा और धर्मेंद्र ने अपना धर्म बदलकर निकाह किया। धर्मेंद्र ने अपना नाम दिलावर खान और हेमा ने आयशा बी रखा था। इसके बावजूद धर्मेंद्र शादी के बाद भी प्रकाश कौर के साथ ही रहते थे।
धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी संपत्ति का बंटवारा कानूनी प्रावधानों और परिवार की सहमति से होगा, लेकिन कानूनन हेमा मालिनी का इसमें कोई अधिकार नहीं माना जाता।