उप मुख्यमंत्री के फोटो पर आपत्तिजनक कमेंट करने के आरोप में दो लोगों पर साइबर थाने में अपराध दर्ज

कबीरधाम साइबर थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के फोटो को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक एवं अभद्र कमेंट किए जाने के दो अलग-अलग मामलों में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की है। पुलिस के अनुसार दोनों प्रकरणों में संबंधित फेसबुक अकाउंट, कमेंट और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों की तकनीकी एवं वैधानिक जांच की जा रही है। दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

Sep 23, 2026 - 13:11
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उप मुख्यमंत्री के फोटो पर आपत्तिजनक कमेंट करने के आरोप में दो लोगों पर साइबर थाने में अपराध दर्ज

UNITED NEWS OF ASIA. सौरभ नामदेव, कबीरधाम। सोशल मीडिया पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के फोटो को लेकर कथित रूप से आपत्तिजनक एवं अभद्र कमेंट किए जाने के दो मामलों में साइबर थाना कबीरधाम पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार दोनों अलग-अलग प्रकरणों में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई है। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन में की गई।

पुलिस के मुताबिक पुलिस अनुविभागीय अधिकारी अखिलेश कौशिक के दिशा-निर्देशन और साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार शंकर राठौर के नेतृत्व में दोनों मामलों की जांच की जा रही है। प्रकरणों में सोशल मीडिया पर की गई गतिविधियों से संबंधित डिजिटल साक्ष्यों को भी जांच का हिस्सा बनाया गया है।

प्रकरण क्रमांक 08/2026 में राकेश साहू, निवासी शिवाजी कॉलोनी वार्ड क्रमांक 01 कवर्धा ने शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार उनके मित्र नरेश निर्मलकर ने फेसबुक पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का फोटो अपलोड किया था। पुलिस के अनुसार उक्त फोटो पर वरूण राजपूत द्वारा कथित रूप से आपत्तिजनक, अभद्र एवं अश्लील गाली-गलौज वाले कमेंट किए गए। शिकायत के आधार पर साइबर थाना कबीरधाम में धारा 296 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

इसी तरह प्रकरण क्रमांक 09/2026 में योगेश महाजन, निवासी घोठिया रोड वार्ड क्रमांक 26 कवर्धा ने शिकायत प्रस्तुत की। शिकायत के मुताबिक जित्तू चंद्रवंशी ने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के फोटो को फेसबुक स्टोरी में लगाकर उसके संबंध में कथित रूप से आपत्तिजनक एवं अभद्र कमेंट किए। शिकायत और उपलब्ध स्क्रीनशॉट के आधार पर साइबर थाना कबीरधाम में धारा 296 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 67 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया गया।

पुलिस के अनुसार दोनों प्रकरणों में संबंधित फेसबुक अकाउंट, कमेंट और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों की तकनीकी एवं वैधानिक जांच की जा रही है। साइबर थाना पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

कबीरधाम पुलिस ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जिम्मेदारीपूर्वक इस्तेमाल करें। किसी व्यक्ति, जनप्रतिनिधि अथवा नागरिक के संबंध में आपत्तिजनक, अभद्र, अश्लील या अपमानजनक टिप्पणी करने से बचें। पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया पर की गई गतिविधियां डिजिटल साक्ष्य के रूप में जांच का हिस्सा बन सकती हैं और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।