वीआईपी रोड स्थित क्लब मिथ्या पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, समय से अधिक संचालन पर मैनेजर गिरफ्तार
रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में स्थित क्लब मिथ्या को निर्धारित समय से अधिक संचालित पाए जाने पर पुलिस ने मैनेजर को गिरफ्तार किया है। साथ ही क्लब के गुमाश्ता लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए प्रतिवेदन भी भेजा गया है।
UNITED NEWS OF ASIA . हसीब अख्कतर , रायपुर | मिश्नरेट लागू होने के बाद होटल, ढाबा, बार, कैफे, क्लब एवं पब संचालकों के विरुद्ध पुलिस द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर थाना तेलीबांधा क्षेत्र में स्थित क्लब मिथ्या के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है।
पुलिस द्वारा पूर्व में सभी होटल, क्लब, पब एवं रेस्टोरेंट संचालकों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि सभी संस्थानों को रात्रि 12:00 बजे तक अनिवार्य रूप से बंद किया जाना है। इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने हेतु थाना क्षेत्र में नियमित रूप से रात्रि चेकिंग की जा रही है।
दिनांक 15 फरवरी 2026 की रात्रि चेकिंग के दौरान वीआईपी रोड स्थित क्लब मिथ्या को लगभग रात 12:50 बजे तक संचालित पाया गया। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि संस्था शासन द्वारा निर्धारित समय-सीमा का उल्लंघन कर रही थी।
इस मामले में क्लब के मैनेजर फैकी महु, पिता पीयुष महु, उम्र 29 वर्ष, निवासी जी-14 विशाल नगर, तेलीबांधा, रायपुर के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं 170/125, 135 एवं 3(1) बीएनएसएस के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा इस्तगाशा तैयार कर आरोपी को एसडीएम न्यायालय रायपुर में पेश किया गया।
साथ ही संबंधित संस्थान के विरुद्ध गुमाश्ता लाइसेंस निरस्त किए जाने हेतु प्रतिवेदन तैयार कर वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से संबंधित विभाग को भेजा गया है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि क्लब मिथ्या के विरुद्ध पूर्व में भी 01 फरवरी 2026 को रात्रि चेकिंग के दौरान निर्धारित समय से अधिक संचालन का मामला सामने आया था। उस समय भी गुमाश्ता लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए प्रतिवेदन वरिष्ठ कार्यालय को भेजा जा चुका है।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि रात्रिकालीन संचालन से संबंधित नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी होटल, क्लब या पब संचालक को बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी इसी प्रकार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।