बेमेतरा में उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित, अनियमितताओं पर कृषि विभाग की कार्रवाई

बेमेतरा जिले में कृषि विभाग ने अनियमितताओं और कालाबाजारी के आरोपों के चलते एक उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है। निरीक्षण में पाई गई गड़बड़ियों के बाद यह कार्रवाई की गई।

Jun 16, 2026 - 16:59
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बेमेतरा में उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित, अनियमितताओं पर कृषि विभाग की कार्रवाई

UNITED NEWS OF ASIA. अरुण पुरेना, बेमेतरा l संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी, अवैध भंडारण, डायवर्सन, जमाखोरी, अधिक कीमत पर विक्रय तथा अमानक एवं नकली उर्वरकों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग द्वारा लगातार निरीक्षण एवं कार्रवाई की जा रही है।

इसी क्रम में उर्वरक निरीक्षक नवागढ़ द्वारा 8 जून 2026 को मेसर्स कृषि विकास केन्द्र, ग्राम मानिकपुर, विकासखंड नवागढ़ का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

प्रतिष्ठान द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण करने के बाद उसे असंतोषजनक पाया गया। इसके पश्चात उर्वरक निरीक्षक एवं सह प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी राकेश कुमार चतुर्वेदी द्वारा संबंधित प्रतिष्ठान के उर्वरक प्राधिकार पत्र को निलंबित करने की अनुशंसा करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

प्रस्ताव के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी सह उप संचालक कृषि, जिला बेमेतरा मोरध्वज डड़सेना ने उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खंड 31(क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेसर्स कृषि विकास केन्द्र, ग्राम मानिकपुर, विकासखंड नवागढ़, जिला बेमेतरा के उर्वरक प्राधिकार पत्र क्रमांक FBMT542/2025 को 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है।

निलंबन अवधि के दौरान संबंधित प्रतिष्ठान को किसी भी प्रकार के उर्वरक के भंडारण, क्रय-विक्रय एवं वितरण की अनुमति नहीं होगी। आदेश के अनुसार इस अवधि में दुकान की सभी व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेंगी।

कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों की रक्षा, गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा बाजार में अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए जिले में नियमित निरीक्षण और सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया आगे भी निरंतर जारी रहेगी। विभाग ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।