पंडरिया में नौकरी लगाने के नाम पर 2.74 लाख की ठगी, फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाला आरोपी गिरफ्तार

कबीरधाम जिले के पंडरिया थाना क्षेत्र में असिस्टेंट मैनेजर/असिस्टेंट पोस्ट मास्टर की नौकरी लगाने का झांसा देकर 2 लाख 74 हजार रुपये की ठगी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी पंकज टंडन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पीड़ित को फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिया था। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। उसके खिलाफ सक्ती जिले में भी पूर्व से एक मामला दर्ज है।

Sep 15, 2026 - 11:40
 0  2
पंडरिया में नौकरी लगाने के नाम पर 2.74 लाख की ठगी, फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाला आरोपी गिरफ्तार

UNITED NEWS OF ASIA. सौरभ नामदेव, कबीरधाम l जिले के पंडरिया थाना क्षेत्र में नौकरी लगाने के नाम पर 2 लाख 74 हजार रुपये की ठगी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने असिस्टेंट मैनेजर और असिस्टेंट पोस्ट मास्टर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर पीड़ित से अलग-अलग समय में रकम ली थी। इसके बाद नौकरी के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र भी सौंप दिया गया। मामले में पुलिस ने आरोपी पंकज टंडन, उम्र 31 वर्ष, निवासी मल्दा कला, थाना हसौद, जिला सक्ती को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

पुलिस के मुताबिक इस मामले में प्रार्थी नंदलाल चन्द्राकर, निवासी किशुनगढ़ ने 23 मई 2025 को थाना पंडरिया में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि आरोपी पंकज टंडन ने पूर्व परिचय का फायदा उठाकर उसे पोस्ट ऑफिस में नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया। आरोपी ने अलग-अलग समय में कुल 2 लाख 74 हजार रुपये प्राप्त किए और बाद में नौकरी के संबंध में फर्जी नियुक्ति पत्र देकर पीड़ित को विश्वास में बनाए रखा।

शिकायत के आधार पर थाना पंडरिया में अपराध क्रमांक 94/2025 के तहत धारा 420 भारतीय दंड संहिता में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर मामले की जांच और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने विवेचना के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए, घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपी की लगातार पतासाजी की। इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस को आरोपी के मल्दा कला स्थित निवास के संबंध में जानकारी मिली, जिसके आधार पर उसे पकड़ा गया।

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर अपराध स्वीकार किया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने बताया कि उसकी नंदलाल चन्द्राकर से पहले से पहचान थी और इसी का फायदा उठाकर उसने जनवरी 2024 में पोस्ट ऑफिस में नौकरी लगाने का झांसा दिया। आरोपी ने कथित रूप से गूगल-पे के माध्यम से 60 हजार रुपये, 21 जून 2024 को 1 लाख 4 हजार रुपये नगद और 22 जुलाई 2024 को ग्राम कापादाह में 1 लाख 10 हजार रुपये नगद लिए। इसके बाद फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार कर पीड़ित को सौंपा गया और ग्राम सैनगुड़ा, थाना चिल्फी में ज्वाइन करने का भरोसा दिलाया गया।

पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने बताया कि ठगी से प्राप्त रकम का उपयोग उसने निजी खर्चों में कर लिया था। आरोपी द्वारा पहले इस्तेमाल किए गए लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल और सिम को नष्ट या फेंकने की बात भी सामने आई। ठगी की रकम में से बची 2 हजार रुपये की राशि आरोपी की निशानदेही पर गवाहों की मौजूदगी में 14 सितंबर 2026 को विधिवत जब्त की गई।

जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि आरोपी के खिलाफ थाना मालखरौदा, जिला सक्ती में अपराध क्रमांक 279/2024 के तहत बीएनएस की विभिन्न धाराओं में पहले से मामला दर्ज है। पंडरिया पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अजय सिन्हा के साथ सहायक उप निरीक्षक मानिक सिन्हा, आरक्षक राजू चंद्रवंशी और आरक्षक मोती राम चन्द्रवंशी की भूमिका रही।