आरंग: नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई
रायपुर जिले के आरंग थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पीड़िता को सुरक्षित बरामद कर बीएनएस की कई धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया।
UNITED NEWS OF ASIA. हसीब अख्तर, आरंग। रायपुर जिले के आरंग थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अप.क्र. 153/2026 के तहत धारा 137(2), 65(1), 87, 3(5) बीएनएस एवं 06 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार यह घटना 11 मार्च 2026 की दरम्यानी रात लगभग 03:00 से 04:00 बजे के बीच ग्राम बरछा में हुई। प्रार्थी की 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को आरोपियों द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया था।
मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद आरंग थाना पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने 13 मार्च 2026 को पीड़िता को बरामद कर लिया और विधिवत महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष उसका बयान दर्ज किया गया।
पीड़िता के कथन के आधार पर पुलिस ने सुनील कुर्रे (23 वर्ष) एवं कैलाश कुर्रे (22 वर्ष) निवासी सतनामी पारा नारा, थाना आरंग, जिला रायपुर को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें केंद्रीय जेल रायपुर भेज दिया गया है। मामले में पुलिस द्वारा आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।