नगर निगम रायपुर का बकाया राजस्व वसूली अभियान तेज, कई संपत्तियां सीलबंद

नगर निगम रायपुर के राजस्व विभाग द्वारा सभी 10 जोनों में बकाया राजस्व और संपत्तिकर वसूली के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत बकाया राशि जमा नहीं करने वाले कई बड़े बकायेदारों की संपत्तियों को सीलबंद किया गया। वहीं कुछ संपत्ति धारकों ने कार्रवाई के दौरान बकाया राशि का भुगतान किया। निगम ने 30 सितंबर 2026 तक वर्तमान वर्ष का संपत्तिकर पूर्ण रूप से जमा करने वाले करदाताओं को नियमानुसार 5 प्रतिशत छूट का लाभ लेने की अपील की है।

Aug 21, 2026 - 09:24
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नगर निगम रायपुर का बकाया राजस्व वसूली अभियान तेज, कई संपत्तियां सीलबंद

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l नगर पालिक निगम रायपुर के राजस्व विभाग द्वारा निगम की बकाया राजस्व वसूली को लेकर सभी 10 जोनों में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आयुक्त संबित मिश्रा के आदेशानुसार उपायुक्त राजस्व अंजलि शर्मा एवं सभी जोन कमिश्नरों के मार्गदर्शन में सहायक राजस्व अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों की टीम द्वारा प्रतिदिन बकायेदारों से राजस्व वसूली की कार्रवाई की जा रही है। बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वाले बड़े बकायेदारों के विरुद्ध नियमानुसार संपत्तियां सीलबंद करने की कार्रवाई भी जारी है।

इसी क्रम में जोन 2 राजस्व विभाग द्वारा वार्ड क्रमांक 27 में वर्ष 2007-08 से 1 लाख 50 हजार 863 रुपये के बकायेदार अंजलि कुमार सोमानी एवं केसरदेव सोमानी की संपत्ति को बकाया राशि जमा नहीं करने पर सीलबंद कर दिया गया। इसी वार्ड में वर्ष 2021-22 से 13 हजार 694 रुपये के बकायेदार मनीष कक्कड़ एवं विनोद कक्कड़ की संपत्ति तथा वर्ष 2022-23 से 10 हजार 609 रुपये के बकायेदार विनोद कक्कड़ एवं रामचरण कक्कड़ की संबंधित संपत्ति को भी स्थल पर सीलबंद करने की कार्रवाई की गई।

जोन 7 राजस्व विभाग द्वारा स्वामी आत्मानंद वार्ड क्रमांक 68 में नेशनल कॉरपोरेट पार्क स्थित सनसाइन इन्फा बिल्ड कॉरपोरेशन के कार्यालय की संपत्ति के विरुद्ध कार्रवाई की गई। संबंधित कार्यालय द्वारा वर्ष 2015-16 से नगर निगम को 3 लाख 4 हजार 65 रुपये की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया था। बकाया राशि जमा नहीं करने पर राजस्व विभाग की टीम ने संबंधित संपत्ति को मौके पर सीलबंद कर दिया।

जोन 8 राजस्व विभाग द्वारा डिमांड बिल, डिमांड नोटिस और अंतिम नोटिस जारी किए जाने के बावजूद लंबे समय से संपत्तिकर का भुगतान नहीं करने वाले बकायेदारों पर कार्रवाई की गई। वीर सावरकर नगर वार्ड क्रमांक 1 में प्रीतम सिंग एवं जीत सिंग की दो संपत्तियों पर क्रमशः 6 लाख 47 हजार 964 रुपये और 71 हजार 143 रुपये की बकाया राशि थी। राशि जमा नहीं करने पर दोनों संपत्तियों को ताला लगाकर सीलबंद कर दिया गया। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 2 में प्रेमशील स्टील के प्रोपराइटर संजय कुमार लुनिया के व्यावसायिक परिसर के पुनर्मूल्यांकन के बाद बढ़ी हुई 2 लाख 64 हजार 789 रुपये की देयकर राशि का मौके पर ही भुगतान किया गया।

जोन 9 राजस्व विभाग ने भी बड़े बकायेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की। वार्ड क्रमांक 10 क्षेत्र में वर्ष 2010-11 से 10 लाख 87 हजार 399 रुपये के बकायेदार विजय पाण्डेय की संबंधित संपत्ति को बकाया राशि जमा नहीं करने पर सीलबंद किया गया। वहीं वर्ष 2021-22 से 90 हजार 492 रुपये के बकायेदार मधुसूदन गौतम की संपत्ति को भी बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर मौके पर सीलबंद कर दिया गया। जोन 6 राजस्व विभाग द्वारा भी वार्ड क्रमांक 63 क्षेत्र में बकाया राशि जमा नहीं करने वाली व्यावसायिक संपत्तियों और दुकानों को अभियान के तहत सीलबंद करने की कार्रवाई की गई।

नगर निगम रायपुर ने संपत्तिकरदाताओं को राहत देते हुए वर्तमान वर्ष का संपत्तिकर 30 सितंबर 2026 तक पूर्ण रूप से जमा करने पर नियमानुसार 5 प्रतिशत छूट का प्रावधान रखा है। निगम ने सभी संपत्तिकरदाताओं से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के भीतर अपने वर्तमान वर्ष के संपत्तिकर का पूर्ण भुगतान कर 5 प्रतिशत छूट का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। निगम ने स्पष्ट किया है कि बकाया राजस्व की वसूली के लिए अभियान लगातार जारी रहेगा और बकाया राशि का भुगतान नहीं करने वाले संपत्ति धारकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।