नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में आरोपी गिरफ्तार, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
तिल्दा-नेवरा थाना क्षेत्र में नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ एवं मारपीट के मामले में पुलिस ने 19 वर्षीय आरोपी शोभू साहू को गिरफ्तार किया है। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 404/2026 के तहत बीएनएस की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के अंतर्गत मामला दर्ज किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया।
UNITED NEWS OF ASIA. अशोक मिश्रा, तिल्दा-नेवरा l थाना तिल्दा-नेवरा क्षेत्र में नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ एवं मारपीट के मामले में पुलिस ने एक 19 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार प्रार्थिया की रिपोर्ट के आधार पर मामले में अपराध क्रमांक 404/2026 दर्ज किया गया। प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 296, 115(2), 351(2), 3(5) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
पुलिस द्वारा जारी जानकारी के अनुसार शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की पहचान शोभू साहू के रूप में की। आरोपी की उम्र 19 वर्ष बताई गई है और वह वार्ड क्रमांक 19, जोता फाटक के पास, तिल्दा, थाना तिल्दा-नेवरा, जिला रायपुर का निवासी है।
मामले में कार्रवाई करते हुए तिल्दा-नेवरा पुलिस ने आरोपी शोभू साहू को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए आरोपी को न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
पुलिस ने प्रकरण में नाबालिग से संबंधित संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है। मामले में दर्ज धाराओं के अनुसार पुलिस द्वारा आगे की जांच और आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया जारी है।
तिल्दा-नेवरा पुलिस क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों को लेकर कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित मामलों में कानून के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। इस प्रकरण में भी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी की गई और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।