तमनार दोहरे हत्याकांड में चार दोषियों को आजीवन कारावास, विशेष न्यायालय ने सुनाया फैसला
रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड में विशेष न्यायालय ने चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने हत्या, साक्ष्य मिटाने की साजिश और एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दोषसिद्धि दर्ज की।
UNITED NEWS OF ASIA. महेंद्र अग्रवाल, रायगढ़ l रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र में वर्ष 2023 में हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड में विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, रायगढ़ की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 31 जुलाई 2026 को पारित निर्णय में न्यायालय ने हत्या, साक्ष्य मिटाने की साजिश और एससी-एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप सिद्ध होने पर यह फैसला सुनाया।
अभियोजन के अनुसार 19 जुलाई 2023 की रात लगभग 10:30 बजे ग्राम गोढ़ी, थाना तमनार क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के राघुवन चौहान और उद्धव चौहान पर टांगी, डंडे तथा अन्य कठोर हथियारों से हमला किया था। गंभीर चोटों के कारण दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार घटना के बाद आरोपियों ने एक मृतक के शव को मुख्य सड़क तक घसीटकर मामले को सड़क दुर्घटना का रूप देने का भी प्रयास किया था।