रायपुर में नक्शा स्वीकृति के विपरीत निर्माण पर नगर निगम की कार्रवाई, शंकरनगर में द्वितीय तल का निर्माण हटाया
रायपुर नगर निगम जोन 3 ने शंकरनगर वार्ड क्रमांक 30 में स्वीकृत नक्शे के विपरीत द्वितीय तल पर किए गए निर्माण को हटाने की कार्रवाई की। वहीं किस्टल आर्केड के सामने अनुमति से अधिक किए गए अतिरिक्त निर्माण पर भी नोटिस प्रक्रिया के बाद कार्रवाई की गई।
UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l रायपुर नगर पालिक निगम द्वारा शहर में स्वीकृत नक्शे और निर्धारित निर्माण अनुमति के विपरीत किए जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में नगर निगम जोन 3 क्षेत्र में दो अलग-अलग स्थानों पर निर्माण संबंधी मामलों में कार्रवाई की गई। शंकरनगर वार्ड क्रमांक 30 में स्वीकृत नक्शे के विपरीत द्वितीय तल पर किए गए निर्माण को हटाया गया। वहीं किस्टल आर्केड के सामने अनुमति से अधिक किए गए अतिरिक्त निर्माण को भी नियमानुसार नोटिस प्रक्रिया पूरी करने के बाद हटाने की कार्रवाई की गई।
यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर की गई। जोन 3 जोन कमिश्नर प्रीति सिंह के मार्गदर्शन में नगर निगम की टीम ने संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान कार्यपालन अभियंता ईश्वर लाल टावरे और सहायक अभियंता नरेश कुमार साहू सहित संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने निर्माण कार्यों की स्थिति का जायजा लिया और स्वीकृत नक्शे तथा अनुमति के अनुरूप निर्माण किए जाने से संबंधित नियमों का परीक्षण किया।
नगर निगम जोन 3 के अंतर्गत शंकरनगर वार्ड क्रमांक 30 क्षेत्र में एक भवन के द्वितीय तल पर स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण किया गया था। नगर निगम की टीम ने स्थल का निरीक्षण करने के बाद संबंधित निर्माणकर्ता को नियमानुसार नोटिस प्रक्रिया के तहत सूचना दी। नोटिस प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्वीकृति के विपरीत किए गए निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भवन निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शे और निर्धारित अनुमति का पालन करना आवश्यक है।
नगर निगम की दूसरी कार्रवाई किस्टल आर्केड के सामने की गई। यहां भी अनुमति से अधिक अतिरिक्त निर्माण किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद नगर निवेश विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया। संबंधित निर्माणकर्ता को नियमानुसार नोटिस दिए जाने के बाद अतिरिक्त निर्माण को हटाने की कार्रवाई की गई। निगम की टीम ने संबंधित स्थान पर निर्माण की स्थिति को देखते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई को अंजाम दिया।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार शहर में भवन निर्माण से संबंधित स्वीकृतियों और नियमों का पालन करना आवश्यक है। स्वीकृत नक्शे से अलग या निर्धारित अनुमति से अधिक निर्माण किए जाने पर संबंधित निर्माणकर्ता के खिलाफ नगर निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। निगम का उद्देश्य शहर में निर्माण गतिविधियों को निर्धारित नियमों के अनुरूप बनाए रखना और अनधिकृत निर्माण को नियंत्रित करना है।
जोन 3 नगर निवेश विभाग द्वारा क्षेत्र में निर्माण कार्यों की निगरानी और नियमों के पालन की जांच की जा रही है। अधिकारियों ने संबंधित निर्माणकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि भविष्य में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य स्वीकृत नक्शे और नगर निगम से प्राप्त अनुमति के अनुरूप ही किया जाए। निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की बात भी कही गई है।
नगर निगम की इस कार्रवाई से यह संदेश दिया गया है कि शहर में भवन निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शे और अनुमति का पालन जरूरी है। सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर निर्माण करते समय निर्धारित मानकों की अनदेखी से न केवल भवन संबंधी नियमों का उल्लंघन होता है, बल्कि शहरी विकास की व्यवस्था भी प्रभावित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निगम जोन 3 द्वारा ऐसे मामलों की जांच और आवश्यक कार्रवाई आगे भी जारी रखने की बात कही गई है।