रायपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर 52 दुकानों और होटलों पर कार्रवाई, गंदगी और मेडिकल वेस्ट फेंकने पर 54,750 रुपये का ई-जुर्माना

रायपुर नगर निगम के जोन 2 स्वास्थ्य विभाग ने रेलवे स्टेशन मार्ग पर स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वाले 52 दुकानों और होटलों के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की। सूखा और गीला कचरा अलग-अलग नहीं रखने, गंदगी फैलाने और मेडिकल वेस्ट बाहर फेंकने के मामलों में कुल 54,750 रुपये का ई-जुर्माना वसूला गया। निगम टीम ने संबंधित संचालकों को भविष्य में नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी भी दी।

Aug 19, 2026 - 16:04
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रायपुर रेलवे स्टेशन मार्ग पर 52 दुकानों और होटलों पर कार्रवाई, गंदगी और मेडिकल वेस्ट फेंकने पर 54,750 रुपये का ई-जुर्माना

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l रायपुर नगर पालिक निगम के जोन 2 स्वास्थ्य विभाग ने रेलवे स्टेशन मार्ग क्षेत्र में स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और होटल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। सूखा और गीला कचरा अलग-अलग नहीं रखने, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने और मेडिकल वेस्ट बाहर फेंकने की शिकायतों के आधार पर नगर निगम की टीम ने क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शिकायतें सही पाए जाने पर 52 दुकानों और होटलों के संचालकों पर कार्रवाई करते हुए कुल 54,750 रुपये का ई-जुर्माना वसूला गया।

यह कार्रवाई रायपुर नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन 2 के जोन कमिश्नर संतोष पाण्डेय के मार्गदर्शन में की गई। अभियान के दौरान कार्यपालन अभियंता पीडी धृतलहरे और जोन स्वास्थ्य अधिकारी रवि लवनिया की उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रेलवे स्टेशन मार्ग के बाजार क्षेत्र का निरीक्षण किया।

नगर निगम को क्षेत्र में सूखा और गीला कचरा अलग-अलग नहीं रखने, दुकानों और होटलों के आसपास गंदगी फैलाने तथा मेडिकल वेस्ट को खुले में फेंकने से संबंधित जनशिकायतें प्राप्त हुई थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति की जांच की। निरीक्षण के दौरान स्वच्छता संबंधी नियमों का पालन नहीं किए जाने की पुष्टि होने पर संबंधित दुकानदारों और होटल संचालकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के दौरान कुल 52 दुकानों और होटलों के संचालकों से 54,750 रुपये का ई-जुर्माना वसूला गया। निगम टीम ने संबंधित संचालकों को भविष्य में स्वच्छता नियमों का उल्लंघन नहीं करने की सख्त चेतावनी भी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सूखा और गीला कचरा निर्धारित तरीके से अलग-अलग रखना आवश्यक है। इसके अलावा मेडिकल वेस्ट को खुले स्थानों पर फेंकने के बजाय निर्धारित व्यवस्था के अनुसार निपटाने के निर्देश दिए गए।

नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं बल्कि बाजार क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाना और लोगों को कचरा प्रबंधन के प्रति जागरूक करना भी है। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने और कचरे का उचित पृथक्करण नहीं करने से आसपास के वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वहीं मेडिकल वेस्ट का खुले में फेंका जाना स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से गंभीर समस्या बन सकता है।

नगर निगम अधिकारियों ने संबंधित दुकानदारों और होटल संचालकों से अपील की कि वे अपने प्रतिष्ठानों से निकलने वाले सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग रखें और निर्धारित व्यवस्था के तहत ही कचरा दें। साथ ही मेडिकल वेस्ट के निपटारे में निर्धारित नियमों का पालन करें।

जोन 2 स्वास्थ्य विभाग ने जनशिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर ही समस्या का निदान किया। निगम प्रशासन की ओर से संकेत दिया गया है कि स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी निरीक्षण और कार्रवाई जारी रहेगी।