30 सितंबर 2026 तक संपत्तिकर जमा करने पर रायपुर नगर निगम देगा 5 प्रतिशत की छूट

रायपुर नगर निगम ने वित्त वर्ष 2026-27 के संपत्तिकर का 30 सितंबर 2026 तक पूर्ण भुगतान करने वाले करदाताओं को 5 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है। नागरिक कैश, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आसानी से कर का भुगतान कर सकते हैं।

Jul 22, 2026 - 11:04
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30 सितंबर 2026 तक संपत्तिकर जमा करने पर रायपुर नगर निगम देगा 5 प्रतिशत की छूट

UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l रायपुर नगर निगम ने वित्त वर्ष 2026-27 के संपत्तिकर के समय पर भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए नागरिकों को विशेष राहत देने की घोषणा की है। नगर निगम के राजस्व विभाग के अनुसार, जो संपत्तिकरदाता 30 सितंबर 2026 तक अपने वित्त वर्ष 2026-27 का पूरा देय संपत्तिकर जमा करेंगे, उन्हें कुल संपत्तिकर राशि पर 5 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य समय पर कर संग्रह को बढ़ावा देना और नगर विकास के कार्यों में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।

नगर निगम ने करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भुगतान के कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं। नागरिक कैश, यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आसानी से अपने संपत्तिकर का भुगतान कर सकते हैं। डिजिटल भुगतान की सुविधा मिलने से करदाताओं को लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं होगी और वे घर बैठे भी अपना कर जमा कर सकेंगे।

राजस्व विभाग का कहना है कि समय पर संपत्तिकर का भुगतान करने से नागरिकों को आर्थिक लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही नगर निगम को विकास कार्यों के लिए आवश्यक राजस्व भी समय पर प्राप्त होगा। नगर निगम द्वारा एकत्रित राजस्व का उपयोग शहर में सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, सफाई, जल निकासी, स्ट्रीट लाइट, उद्यानों के विकास तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने में किया जाता है।

नगर निगम ने सभी संपत्तिकरदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द से जल्द अपना कर जमा करें और 5 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाएं। समय सीमा के भीतर भुगतान करने से नागरिक अतिरिक्त आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे और भविष्य में किसी प्रकार की देरी या असुविधा से भी बच सकेंगे।

रायपुर नगर निगम का मानना है कि करदाताओं के सहयोग से ही शहर का समग्र विकास संभव है। नगर निगम लगातार नागरिक सुविधाओं के विस्तार और राजधानी रायपुर को स्वच्छ, सुंदर और सुव्यवस्थित शहर बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसके लिए समय पर कर संग्रह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया है कि 30 सितंबर 2026 तक वित्त वर्ष 2026-27 का संपूर्ण देय संपत्तिकर जमा करने वाले करदाताओं को ही 5 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा। इसलिए सभी संपत्ति स्वामियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

नगर निगम ने यह भी बताया कि ऑनलाइन और डिजिटल भुगतान व्यवस्था को सरल और सुरक्षित बनाया गया है, जिससे नागरिक अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी माध्यम का चयन कर सकते हैं। इससे भुगतान प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनती है।

नगर निगम ने सभी संपत्तिकरदाताओं से नगर विकास में सक्रिय भागीदारी निभाने का आग्रह किया है। समय पर कर भुगतान न केवल नागरिकों को छूट का लाभ दिलाएगा, बल्कि राजधानी रायपुर में बेहतर आधारभूत सुविधाओं के विकास और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। इसलिए जिन नागरिकों का वित्त वर्ष 2026-27 का संपत्तिकर अभी शेष है, वे समय रहते भुगतान कर 5 प्रतिशत की छूट का लाभ उठाएं और नगर विकास में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।