रायपुर में 48 लाख की धोखाधड़ी: फेरो मैंगनीज में मिलावट कर गबन करने वाला अंतरराज्यीय आरोपी गिरफ्तार

रायपुर में फेरो मैंगनीज में मिलावट कर 48 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले अंतरराज्यीय आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रायपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से ट्रक भी जब्त किया।

Apr 23, 2026 - 12:06
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रायपुर में 48 लाख की धोखाधड़ी: फेरो मैंगनीज में मिलावट कर गबन करने वाला अंतरराज्यीय आरोपी गिरफ्तार

UNITED NEWS OF ASIA. हसीब अख्तर, रायपुर l रायपुर में एक बड़े औद्योगिक धोखाधड़ी मामले का खुलासा करते हुए रायपुर पुलिस ने अंतरराज्यीय आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर परिवहन के दौरान फेरो मैंगनीज में मिलावट कर लगभग 48 लाख रुपये का गबन करने का आरोप है।

यह मामला उरला थाना क्षेत्र का है, जहां फ्लक्समिन मेटल प्राइवेट लिमिटेड, गाजियाबाद के मार्केटिंग मैनेजर कुणाल जिंदल ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, कंपनी ने हीरा पावर एंड स्टील लिमिटेड, उरला के माध्यम से केसरी एलॉयज, भिवाड़ी (राजस्थान) को 43 मीट्रिक टन मीडियम कार्बन फेरो मैंगनीज भेजा था।

यह माल 13 मार्च 2026 को ट्रक के जरिए रायपुर से रवाना हुआ, लेकिन गंतव्य तक पहुंचने में 11 दिन की देरी हुई। जब भिवाड़ी प्लांट में माल की जांच की गई, तो पाया गया कि 43 बैगों की सील तोड़कर उसमें गिट्टी, पत्थर और आयरन ओर मिलाया गया था। इसके बाद बैगों को दोबारा सिल दिया गया, जिससे पूरा माल अनुपयोगी हो गया।

कंपनी द्वारा जांच करने पर यह स्पष्ट हुआ कि यह धोखाधड़ी ट्रक चालक द्वारा की गई थी। आरोपी ने लगभग 3 टन फेरो मैंगनीज को निकालकर हरियाणा के एक कबाड़ी को 1.20 लाख रुपये में बेच दिया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस उपायुक्त (नॉर्थ जोन) मयंक गुर्जर ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आकाश मरकाम, सहायक पुलिस आयुक्त पूर्णिमा लामा और थाना प्रभारी उरला के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई।

टीम ने तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी की लोकेशन अलवर में ट्रेस की। इसके बाद पुलिस टीम वहां पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी शौकीन खान को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपी शौकीन खान, उम्र 32 वर्ष, ग्राम मोरेडा महुवाखुर्द, थाना मालखेड़ा, जिला अलवर (राजस्थान) का निवासी है। पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त ट्रक को भी जब्त कर लिया है।

पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि उसने माल में मिलावट कर आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से यह कृत्य किया था। पुलिस अब इस मामले में शामिल अन्य आरोपी की तलाश कर रही है, जो अभी फरार है।

इस प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 316(3) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले में शामिल सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह घटना औद्योगिक परिवहन में सुरक्षा और निगरानी की आवश्यकता को उजागर करती है। साथ ही, यह भी स्पष्ट करती है कि पुलिस प्रशासन ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाकर अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई कर रहा है।