नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर यह कार्रवाई जोन 5 क्षेत्र में की गई। नगर निगम के अनुसार चंगोराभाठा में दो अलग-अलग स्थानों पर लगभग 1500 वर्गफीट क्षेत्र में व्यवसायिक भवनों का निर्माण किया जा रहा था। निर्माण कार्य के दौरान स्वीकृत अनुमति की शर्तों का पालन नहीं किए जाने की जानकारी सामने आने के बाद नगर निगम के नगर निवेश विभाग द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया शुरू की गई।
नगर निगम की टीम ने संबंधित भवन स्वामियों को नियमानुसार नोटिस जारी किया। नोटिस दिए जाने के बाद भी मामले में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई करते हुए नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची। अभियान के दौरान अनुमति के विपरीत निर्मित किए जा रहे व्यवसायिक भवनों के अनाधिकृत हिस्से को हटाने की कार्रवाई की गई।
कार्रवाई जोन 5 जोन कमिश्नर खीरसागर नायक के मार्गदर्शन में की गई। इस दौरान सहायक अभियंता नागेश रामटेके और उपअभियंता टिकेन्द्र चंद्राकर सहित नगर निगम के संबंधित कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। टीम ने स्थल पर पहुंचकर निर्माण की स्थिति का निरीक्षण किया और नियमानुसार अनाधिकृत हिस्से को हटाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया।
नगर निगम की ओर से भवन निर्माण के दौरान स्वीकृत नक्शे और निर्धारित नियमों का पालन करने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। बिना अनुमति निर्माण अथवा स्वीकृति के विपरीत किए जाने वाले निर्माण को लेकर नगर निगम के नगर निवेश विभाग द्वारा संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। अधिकारियों के अनुसार भवन स्वामियों को निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक अनुमति लेने और स्वीकृत मानकों के अनुरूप ही निर्माण करने की आवश्यकता होती है।
चंगोराभाठा में हुई इस कार्रवाई के दौरान नगर निगम की टीम ने स्पष्ट किया कि स्वीकृत अनुमति के विपरीत किए जा रहे निर्माण को नियमों के अनुसार नियंत्रित किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में अनाधिकृत निर्माण की शिकायतों और निरीक्षण के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है। निगम की यह कार्रवाई भवन निर्माण से जुड़े नियमों के पालन और शहर में नियोजित विकास व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में की गई कार्रवाई के रूप में सामने आई है।