मोडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट पर तिल्दा-नेवरा पुलिस की कार्रवाई, 5 हजार का चालान
तिल्दा-नेवरा पुलिस ने मोटरसाइकिल में मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर तेज और कर्कश ध्वनि उत्पन्न करने वाले चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की। पुलिस ने बुलेट चालक अभय दास मानिकपुरी पर 5 हजार रुपये का चालान किया।
UNITED NEWS OF ASIA. अशोक मिश्रा, तिल्दा नेवरा l पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई के क्रम में मोडिफाइड साइलेंसर लगी बुलेट मोटरसाइकिल के चालक पर कार्रवाई की है। पुलिस ने वाहन में निर्धारित मानक से अलग साइलेंसर लगाए जाने और उससे तेज एवं कर्कश ध्वनि उत्पन्न होने के मामले में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की।
पुलिस के अनुसार जांच के दौरान बुलेट मोटरसाइकिल क्रमांक CG04-OT-6615 में मोडिफाइड साइलेंसर लगा हुआ पाया गया। इससे अत्यधिक और कर्कश ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। वाहन चालक अभय दास मानिकपुरी, पिता संतू दास मानिकपुरी, उम्र 22 वर्ष, निवासी तिल्दा बस्ती, थाना तिल्दा-नेवरा, जिला रायपुर के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182(A)(4) के तहत कार्रवाई की गई।
पुलिस ने चालक पर 5 हजार रुपये का चालान किया। कार्रवाई के दौरान वाहन में किए गए ऐसे संशोधन को नियमों के विपरीत बताते हुए आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी की गई।
तिल्दा-नेवरा पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों में कंपनी द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप साइलेंसर का ही उपयोग करें। पुलिस ने कहा कि ऐसे किसी भी प्रकार के अनधिकृत मोडिफिकेशन से बचना चाहिए, जिससे अत्यधिक या कर्कश ध्वनि उत्पन्न हो और आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़े।
पुलिस द्वारा यातायात नियमों के पालन और सड़क पर सुरक्षित एवं व्यवस्थित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए वाहन चालकों की जांच और नियम उल्लंघन पर कार्रवाई लगातार जारी रखने की बात कही गई है।