कबीरधाम में नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, दो दिनों में 71 आबकारी प्रकरण दर्ज
कबीरधाम पुलिस ने अवैध शराब और नशे से जुड़ी गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 18 और 19 सितंबर को आबकारी अधिनियम के तहत कुल 71 प्रकरण दर्ज किए। 19 सितंबर को सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन के 31 मामले दर्ज हुए। वहीं सिटी कोतवाली क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री के मामले में एक महिला को गिरफ्तार कर 12.240 बल्क लीटर देशी शराब और 730 रुपये नकद बरामद किए गए। यातायात पुलिस ने नशे में वाहन चलाने के 11 मामलों में कार्रवाई की।
UNITED NEWS OF ASIA. सौरभ नामदेव, कबीरधाम l जिले में अवैध शराब और नशे से जुड़ी गतिविधियों के खिलाफ पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है। पुलिस के अनुसार 18 और 19 सितंबर 2026 को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आबकारी अधिनियम के तहत कुल 71 प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई। इनमें 18 सितंबर को 40 और 19 सितंबर को 31 प्रकरण शामिल हैं। इसके अलावा अवैध शराब बिक्री के एक मामले में महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जबकि यातायात पुलिस ने नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत 11 प्रकरण दर्ज किए।
पुलिस के मुताबिक 19 सितंबर को सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने और शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने वालों के खिलाफ जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की गई। कुकदूर, कुण्डा, पांडातराई, सहसपुर लोहारा और पिपरिया थाना क्षेत्रों में जांच और निगरानी के दौरान कुल 31 लघु अधिनियम प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें कुकदूर में एक, कुण्डा में पांच, पांडातराई में सात, सहसपुर लोहारा में पांच और पिपरिया में 13 प्रकरण शामिल हैं। अधिकांश मामलों में धारा 36(च)(1) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई, जबकि पांडातराई और सहसपुर लोहारा में एक-एक मामले में शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के आरोप में धारा 36(सी) के तहत कार्रवाई की गई।
अवैध शराब बिक्री के खिलाफ सिटी कोतवाली, एएनटीएफ और साइबर टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक महिला को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला के कब्जे से 68 पाव देशी प्लेन और मसाला मदिरा बरामद हुई। इनकी कुल मात्रा 12.240 बल्क लीटर और अनुमानित कीमत 5,440 रुपये बताई गई है। इसके अलावा शराब बिक्री से प्राप्त 730 रुपये नकद भी बरामद किए गए। पुलिस का कहना है कि महिला शराब रखने और बिक्री से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सकी। इसके बाद धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर उसे 20 सितंबर को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। मामले में विवेचना जारी है।
इधर यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर भी जांच अभियान चलाया। पुलिस के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत नशे की हालत में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ 11 प्रकरण दर्ज किए गए। कार्रवाई में शामिल सभी वाहन दोपहिया मोटरसाइकिल श्रेणी के बताए गए। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि शराब या किसी अन्य नशे की स्थिति में वाहन न चलाएं, क्योंकि इससे चालक के साथ-साथ अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है।
पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार तथा अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन में जिले में यह कार्रवाई की गई। सिटी कोतवाली प्रभारी लालजी सिन्हा, एएनटीएफ प्रभारी महेश प्रधान और संबंधित पुलिस टीमों की भूमिका भी कार्रवाई में रही। कबीरधाम पुलिस के अनुसार अवैध शराब, मादक पदार्थों और नशे से संबंधित गतिविधियों पर निगरानी आगे भी जारी रहेगी। पुलिस ने नागरिकों से ऐसी गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है, ताकि नियमानुसार कार्रवाई की जा सके।