बिलासपुर के बिरकोना में जुआ फड़ पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 9 आरोपी गिरफ्तार
बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र के ग्राम बिरकोना में अवैध जुआ फड़ पर कोनी पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से ₹20,700 नकद, 9 मोबाइल फोन, 52 पत्ती ताश और एक मोटरसाइकिल जब्त की है।
UNITED NEWS OF ASIA. विशु तिवारी, बिलासपुर l जिले में अवैध जुआ और सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कोनी पुलिस और एसीसीयू (ACCU) की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम बिरकोना में संचालित एक अवैध जुआ फड़ का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 9 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान ₹20,700 नकद, 52 पत्ती ताश, 9 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई।
पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई थाना कोनी में दर्ज अपराध क्रमांक 389/2026 के तहत छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2022 की धारा 3(2) के अंतर्गत की गई है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
पुलिस ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर जिले में अवैध जुआ, सट्टा और ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) पंकज कुमार पटेल तथा नगर पुलिस अधीक्षक (सिटी कोतवाली) गगन कुमार के मार्गदर्शन में थाना कोनी पुलिस क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही थी।
20 जुलाई 2026 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बिरकोना के टिकरीपारा स्थित हनुमान मंदिर के पास कुछ लोग 52 पत्ती ताश के माध्यम से रुपये-पैसों का दांव लगाकर "काट पत्ती" नामक जुआ खेल रहे हैं। सूचना मिलने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और थाना कोनी पुलिस एवं एसीसीयू की संयुक्त टीम गठित कर मौके पर दबिश दी गई।
रेड के दौरान पुलिस ने सभी आरोपियों को कथित रूप से जुआ खेलते हुए मौके पर पकड़ा। तलाशी के दौरान पुलिस ने जुआ फड़ से ₹20,700 नकद, 52 पत्ती ताश, 9 मोबाइल फोन और ग्रे रंग की मोटरसाइकिल (क्रमांक CG-10-EJ-9497) बरामद कर जब्त कर ली।
गिरफ्तार आरोपियों में राकेश कुमार बच्च, ईश्वर बंजारे, रंजीत डिडौरे, बिकेश्वर रायल, नवीन मान, अमित जायसवाल, अर्पित महिलांगे, समीर वर्मा और नेतराय बच्च शामिल हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2022 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही उनके विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 170 के तहत प्रतिबंधात्मक गिरफ्तारी की गई। इसके अलावा धारा 126 और 135(3) बीएनएसएस के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
बिलासपुर पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध जुआ, सट्टा और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध जुआ, सट्टा या अन्य आपराधिक गतिविधियों की जानकारी मिले तो तत्काल पुलिस को सूचित करें, ताकि समय पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियमित रूप से निगरानी एवं अभियान जारी रहेंगे।