एनएच-30 हादसे के आरोपी बस चालक को भेजा गया जेल, पुरूर पुलिस ने की कार्रवाई
बालोद जिले के पुरूर थाना क्षेत्र में एनएच-30 पर हुए सड़क हादसे के मामले में पुलिस ने मनीष ट्रेवल्स बस के चालक हेमन लाल साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जीवन सिन्हा की मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार विवेचना और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराएं जोड़ी गईं। एक अन्य एक्सीडेंट मामले में गिरफ्तारी वारंटी तुमेश्वर ध्रुव को भी जेल भेजा गया है।
UNITED NEWS OF ASIA. सुनील साहू, बालोद l बालोद जिले के पुरूर थाना क्षेत्र में एनएच-30 मार्ग पर हुए सड़क हादसे के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनीष ट्रेवल्स बस क्रमांक सीजी 27 के 2469 के चालक हेमन लाल साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार 16 सितंबर 2026 को हुए इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार जीवन सिन्हा की मौत हो गई थी। आरोपी चालक हेमन लाल साहू उम्र 33 वर्ष ग्राम रावा भर्रीपारा, थाना अर्जुनी, जिला धमतरी का निवासी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 16 सितंबर को कैलाश सिन्हा निवासी सरार पारा चारामा ने थाना पहुंचकर मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उनके बड़े भाई जीवन सिन्हा अपने साथी तुलेश कौशल की मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 19 बीके 3431 लेकर सुबह करीब 11 बजे धमतरी जाने के लिए निकले थे। करीब 11:45 बजे एनएच-30 मेन रोड पर न्यारा पेट्रोल पंप के सामने बालोदगहन के पास सामने से आ रही मनीष ट्रेवल्स की बस से उनकी मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई।
पुलिस के मुताबिक हादसे के बाद जीवन सिन्हा बस के सामने वाले हिस्से में फंस गए थे। प्रारंभिक जानकारी के आधार पर बस चालक द्वारा वाहन को तेज और लापरवाहीपूर्वक चलाने की बात सामने आई। घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पंचनामा की कार्रवाई की और मामले की जांच शुरू की। इसके बाद थाना पुरूर में बस चालक हेमन लाल साहू के खिलाफ अपराध क्रमांक 102/2026 दर्ज किया गया। शुरुआत में मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 281 और 106(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था।
विवेचना के दौरान पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद गवाहों के बयान दर्ज किए। पुलिस के अनुसार गवाहों ने बताया कि जीवन सिन्हा बस के बोनट में फंस गए थे और इसके बावजूद बस कुछ दूरी तक आगे बढ़ती रही। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर जगतरा टोल प्लाजा मेन रोड के पास जीवन सिन्हा का शव मिला। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत भी अपराध घटित होना पाया।
पुलिस के अनुसार आरोपी चालक से घटना के संबंध में पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा अपराध करना स्वीकार किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद हेमन लाल साहू को 18 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड मिलने पर उसे जेल दाखिल कर दिया गया। मामले में पुलिस की विवेचना जारी है।
इसी तरह पुरूर थाना क्षेत्र के एक अन्य एक्सीडेंट मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी वारंटी तुमेश्वर ध्रुव पिता स्वर्गीय गणेश राम ध्रुव, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम शंकरदाह, थाना अर्जुनी, जिला धमतरी को भी गिरफ्तार कर जेल निरुद्ध किया है। पुलिस के अनुसार दोनों मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की गई है।