नकटी भूमि आवंटन पर अकबर के सवाल, विधायक कॉलोनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उठाया मुद्दा
पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने नकटी की सार्वजनिक उपयोग की भूमि विधायक कॉलोनी के लिए आवंटित करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि भूमि सार्वजनिक उपयोग और चारागाह की श्रेणी में है तो इसका आवंटन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और राज्य शासन के आदेशों के विपरीत हो सकता है।
UNITED NEWS OF ASIA. हसीब अख्तर, रायपुर l छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने रायपुर के ग्राम नकटी की सार्वजनिक उपयोग की भूमि को विधायक कॉलोनी के लिए आवंटित किए जाने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि सार्वजनिक उपयोग अथवा चारागाह की भूमि को किसी अन्य उद्देश्य के लिए आवंटित किया जाता है, तो यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप है या नहीं, इसकी स्पष्टता आवश्यक है। उन्होंने इस संबंध में बयान जारी करते हुए शासन और प्रशासन से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।