पुलिस के अनुसार थाना कुकड़ाझोर में अपराध क्रमांक 03/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 296, 351(2), 115(2) और 333 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। शिकायत के अनुसार 2 अगस्त 2026 की शाम गांव में आयोजित एक बैठक के दौरान पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी राजकुमार कावड़े ने प्रार्थी के साथ गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। विवाद के कुछ समय बाद आरोपी प्रार्थी के घर पहुंचा और टंगिया से उसके सिर पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था।
घटना की जानकारी मिलते ही घायल को तत्काल जिला चिकित्सालय नारायणपुर ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है। इसके बाद कुकड़ाझोर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। पुलिस टीम ने संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी और मुखबिरों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आरोपी की तलाश तेज कर दी।
जांच के दौरान मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी राजकुमार कावड़े, पिता स्वर्गीय बृजलाल कावड़े, उम्र 25 वर्ष, निवासी नागेलपारा, थाना कुकड़ाझोर, जिला नारायणपुर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की। इसके बाद उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त टंगिया भी बरामद कर ली गई, जिसे पुलिस ने साक्ष्य के रूप में जब्त किया है।
आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 6 अगस्त 2026 को आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेश के अनुसार उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस अब मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है ताकि घटना से जुड़े सभी तथ्यों का पता लगाया जा सके।
नारायणपुर पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के विवाद या आपसी मतभेद का समाधान कानून के दायरे में रहकर करें। छोटी-छोटी बातों पर हिंसा का सहारा लेना गंभीर अपराध है और इसके गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि किसी भी विवाद की स्थिति में स्वयं कानून हाथ में लेने के बजाय निकटतम थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष से संपर्क करें। पुलिस का कहना है कि जिले में शांति, सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने में नागरिकों का सहयोग अत्यंत आवश्यक है।