कन्नौद में स्कूल-कॉलेजों के आसपास तंबाकू और गुटखा बेचने वालों पर कार्रवाई, पांच दुकानदारों पर COTPA एक्ट के तहत केस
देवास जिले के कन्नौद में "नशे से दूरी है जरूरी 2.0" अभियान के तहत पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने स्कूल-कॉलेजों के आसपास संचालित दुकानों पर कार्रवाई की। जांच के दौरान पांच दुकानदारों से तंबाकू, सिगरेट और गुटखा जब्त कर COTPA अधिनियम 2003 के तहत कार्रवाई की गई।
UNITED NEWS OF ASIA. आदित्य श्रोत्रिय, देवास l प्रदेश सरकार के "नशे से दूरी है जरूरी 2.0" अभियान के तहत देवास जिले के कन्नौद में स्कूलों और कॉलेजों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई की। अभियान के दौरान स्कूल-कॉलेजों के आसपास स्थित कैफे, होटल, गुमटी और अन्य दुकानों की तलाशी ली गई। जांच में पांच दुकानदारों के यहां तंबाकू, सिगरेट और गुटखा मिलने पर COTPA अधिनियम 2003 के तहत कार्रवाई की गई।
यह कार्रवाई मध्यप्रदेश पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना के निर्देशन तथा पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद के निर्देश पर संचालित "नशे से दूरी है जरूरी 2.0" अभियान के अंतर्गत की गई। पुलिस अधीक्षक ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) सोम्या जैन और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस आदित्य तिवारी को अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत 17 जुलाई 2026 को थाना कन्नौद पुलिस ने विशेष अभियान चलाया।
संयुक्त टीम ने कस्बा कन्नौद के स्कूलों और कॉलेजों के आसपास संचालित कैफे, होटल, जनरल स्टोर और गुमटियों की सघन जांच की। कार्रवाई के दौरान ज्ञान सिंह, भारत, गजानन, चतुर्भुज धारीवाल तथा अजय के प्रतिष्ठानों से तंबाकू, सिगरेट और गुटखा सहित प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद जब्त किए गए। इसके बाद संबंधित संचालकों के विरुद्ध सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) 2003 के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विद्यालयों और महाविद्यालयों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री कानूनन प्रतिबंधित है। इसके बावजूद यदि कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य बच्चों और युवाओं को नशे की लत से दूर रखना तथा शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना है।
कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार मनीष यादव, उपनिरीक्षक दीपक भोण्डे, सहायक उपनिरीक्षक डी.पी. माछीवाल सहित पुलिस बल के देवेन्द्र, महेश, राजेन्द्र राजपूत और कन्हैयालाल मौजूद रहे। अधिकारियों ने दुकानदारों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी भी दी और भविष्य में नियमों का पालन करने की हिदायत दी।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि "नशे से दूरी है जरूरी 2.0" अभियान के तहत आगामी दिनों में भी जिलेभर में स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों के आसपास लगातार जांच अभियान चलाया जाएगा। यदि किसी भी स्थान पर तंबाकू, सिगरेट, गुटखा या अन्य नशीले उत्पादों की अवैध बिक्री पाई जाती है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध COTPA अधिनियम और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।