सिंगरौली में खनिज परिवहन वाहनों पर RF टैग अनिवार्य, वाहन मालिकों को एक माह की समय-सीमा
मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए खनिज परिवहन में लगे वाहनों पर RF टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। उप संचालक खनिज प्रशासन आकांक्षा पटेल ने बताया कि संबंधित वाहन स्वामियों को एक माह के भीतर टैग लगवाना होगा। टैग का रखरखाव और उसे कार्यशील रखना वाहन मालिक की जिम्मेदारी होगी। निर्धारित समय में निर्देशों का पालन नहीं करने पर खनिज परिवहन पर प्रतिबंध और ई-खनिज पोर्टल से वाहन का पंजीयन निरस्त करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
UNITED NEWS OF ASIA. आदर्श तिवारी, सिंगरौली l मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन और परिवहन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिले में खनिज परिवहन में लगे वाहनों पर RF टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में सभी संबंधित वाहन स्वामियों को एक माह के भीतर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टैग लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य खनिज परिवहन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाना और अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाना है।
खनिज परिवहन वाहनों पर RF टैग लगवाना अनिवार्य
उप संचालक खनिज प्रशासन आकांक्षा पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि खनिज परिवहन में उपयोग किए जा रहे सभी संबंधित वाहनों पर RF टैग लगाना आवश्यक होगा। वाहन स्वामियों को निर्देशों का पालन करते हुए एक माह के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए वाहन मालिकों को निर्धारित समय-सीमा का विशेष ध्यान रखना होगा, ताकि भविष्य में परिवहन के दौरान किसी प्रकार की कार्रवाई का सामना न करना पड़े।
टैग का रखरखाव वाहन स्वामी की जिम्मेदारी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल RF टैग लगवाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसे सही स्थिति में रखना और लगातार कार्यशील बनाए रखना भी वाहन स्वामी की जिम्मेदारी होगी। यदि टैग खराब हो जाता है या निर्धारित व्यवस्था के अनुसार काम नहीं करता है, तो उसकी देखरेख और आवश्यक सुधार की जिम्मेदारी संबंधित वाहन मालिक की होगी। इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वाहन स्वामियों को प्रशासनिक निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
निर्धारित एक माह की समय-सीमा में RF टैग नहीं लगवाने या जारी निर्देशों का पालन नहीं करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें संबंधित वाहन के खनिज परिवहन पर प्रतिबंध लगाने के साथ ई-खनिज पोर्टल से वाहन का पंजीयन निरस्त करने जैसी कार्रवाई भी शामिल है। ऐसे में खनिज परिवहन से जुड़े वाहन मालिकों को समय रहते आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने की जरूरत है।
अवैध खनिज परिवहन पर लगेगी रोक
सिंगरौली जिले में खनिज परिवहन व्यवस्था को व्यवस्थित करने और अवैध उत्खनन तथा परिवहन की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। RF टैग की अनिवार्यता से खनिज परिवहन में निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है। प्रशासन की इस पहल के तहत संबंधित वाहन स्वामियों को निर्धारित समय-सीमा में नियमों का पालन करना होगा। अब खनिज परिवहन में लगे वाहनों पर RF टैग लगाने की प्रक्रिया और निर्देशों के अनुपालन पर विशेष ध्यान रहेगा।