कवर्धा: पीजी कॉलेज ग्राउंड में धारदार फरसा लहराकर लोगों को धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में कवर्धा के पीजी कॉलेज ग्राउंड में धारदार फरसा लहराकर लोगों को डराने-धमकाने के आरोप में सिटी कोतवाली पुलिस ने हाफिस खान को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब साढ़े अठारह इंच लंबा लोहे का फरसा जब्त किया। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया।
UNITED NEWS OF ASIA. सौरभ नामदेव, कवर्धा l कवर्धा में धारदार फरसा लहराकर लोगों को धमकाने का मामला सामने आया है। कबीरधाम जिले के पीजी कॉलेज ग्राउंड में सार्वजनिक रूप से लोहे का धारदार फरसा लेकर लोगों को डराने-धमकाने के आरोप में सिटी कोतवाली पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी मौके पर मौजूद लोगों और वहां से गुजरने वाले राहगीरों के साथ गाली-गलौज करते हुए उन्हें मारने की धमकी दे रहा था। घटना से वहां मौजूद लोगों में भय का माहौल बन गया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से फरसा जब्त कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है।
मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम
कबीरधाम पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जिले में अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन में कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सिटी कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि कवर्धा स्थित पीजी कॉलेज ग्राउंड में एक व्यक्ति गन्ना काटने वाले लोहे के धारदार फरसे को लहराते हुए लोगों को धमका रहा है। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी लालजी सिन्हा के नेतृत्व में पुलिस टीम को तत्काल मौके पर रवाना किया गया।
घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा
पुलिस टीम जब घटनास्थल पर पहुंची, तो वहां एक व्यक्ति हाथ में धारदार फरसा लेकर लोगों को डराते-धमकाते मिला। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम हाफिस खान, पिता याकुब खान, उम्र 24 वर्ष, निवासी आदर्श नगर, वार्ड नंबर छह, कवर्धा, थाना कवर्धा, जिला कबीरधाम बताया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी सार्वजनिक स्थान पर हथियार लहराकर लोगों में भय उत्पन्न कर रहा था।
फरसा जब्त, आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लोहे का एक धारदार फरसा जब्त किया। फरसे की मुठ सहित कुल लंबाई लगभग साढ़े अठारह इंच बताई गई है। पुलिस ने हथियार को विधिवत जब्त कर सीलबंद किया। इसके बाद थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 466/2026 दर्ज किया गया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, आरोपी को 12 अक्टूबर 2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया आरोपी
प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई पूरी करने के बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के आदेशानुसार उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है और आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।
कबीरधाम पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर धारदार हथियार लेकर लोगों को डराने, धमकाने या कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि इस तरह की किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।