कबीरधाम में लूट और शासकीय कार्य में बाधा के मामलों में दो आरोपी गिरफ्तार, 3.01 लाख रुपये की सामग्री जब्त
कबीरधाम जिले की सिटी कोतवाली पुलिस ने लूट और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, सरोधा बांध के नीचे एक व्यक्ति को डराकर 10 हजार रुपये नकद और फोन-पे के जरिए लूटने का मामला दर्ज किया गया था। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 1,300 रुपये नकद और घटना में प्रयुक्त मारुति सुजुकी वेगनआर कार जब्त की है। जब्त सामग्री की कुल अनुमानित कीमत 3 लाख 1 हजार 300 रुपये बताई गई है। गिरफ्तार आरोपियों में ओमकार सिंद्राम और यशवंत कुमार पटेल शामिल हैं।
UNITED NEWS OF ASIA. सौरभ नामदेव, कवर्धा l छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में पुलिस ने लूट और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई के दौरान घटना में प्रयुक्त मारुति सुजुकी वेगनआर कार और नकद राशि सहित कुल 3 लाख 1 हजार 300 रुपये की सामग्री जब्त की है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में ओमकार सिंद्राम और यशवंत कुमार पटेल शामिल हैं। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम सिवनीकला निवासी गोपाल साहू ने 31 अक्टूबर 2026 को शिकायत दर्ज कराई थी। प्रार्थी ने बताया कि वह अपने साथी नोहर निषाद के साथ मवेशी लेकर पैदल रेंगाखारकला की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सरोधा बांध के नीचे ओमकार सिंद्राम अपने अन्य साथियों के साथ पहुंचा और पुलिस में रिपोर्ट कर जेल भिजवाने की धमकी दी। आरोप है कि इस दौरान उनसे नकद 5 हजार रुपये ले लिए गए और फोन-पे के माध्यम से भी 5 हजार रुपये प्राप्त किए गए।
शिकायत के आधार पर थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 509/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(4) और 3(5) में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने ओमकार सिंद्राम और यशवंत कुमार पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में दोनों की संलिप्तता सामने आने पर कार्रवाई की गई। ओमकार के कब्जे से लूट की रकम में से बची 1,300 रुपये की राशि और यशवंत के कब्जे से घटना में प्रयुक्त वेगनआर कार क्रमांक CG-09 JS-4194 जब्त की गई। कार की अनुमानित कीमत 3 लाख रुपये बताई गई है।
इस कार्रवाई के दौरान ओमकार सिंद्राम को शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने और धमकी देने के एक अन्य मामले में भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, जल संसाधन विभाग कार्यालय कवर्धा में चौकीदार के पद पर कार्यरत रोहित कुमार श्रीवास ने 15 अक्टूबर 2026 की घटना को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि कार्यालय में कार्यपालन अभियंता की बैठक चल रही थी। इसी दौरान ओमकार सिंद्राम कार्यालय में पहुंचा और अपनी पत्नी को शासकीय आवास खाली कराने के लिए नोटिस दिए जाने की बात पर कथित रूप से गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोप है कि इस दौरान शासकीय कार्य में भी बाधा पहुंचाई गई। इस मामले में अपराध क्रमांक 474/2026 के तहत बीएनएस की धारा 132, 296 और 351(1) में प्रकरण दर्ज किया गया था।
पुलिस ने यह भी बताया कि ओमकार सिंद्राम के विरुद्ध मारपीट और धमकी से संबंधित दो अन्य आपराधिक प्रकरण पहले से दर्ज हैं। इनमें अपराध क्रमांक 336/2026 और 367/2026 शामिल हैं। हालांकि इन मामलों में दर्ज आरोपों और वर्तमान कार्रवाई को पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर बताया गया है।
पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन तथा वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। इसमें थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक लालजी सिन्हा और पुलिस टीम की भूमिका रही। कबीरधाम पुलिस ने कहा है कि जिले में अपराधों पर अंकुश लगाने और आम नागरिकों को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी।