बलरामपुर में अवैध महुआ शराब पर आबकारी विभाग की कार्रवाई, 20 लीटर शराब और 60 किलो लाहन जब्त

बलरामपुर आबकारी विभाग की टीम ने चार नवंबर को अवैध महुआ शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 20 बल्क लीटर हाथ भट्टी शराब और 60 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया। मामले में ग्राम अतोरी, चौकी डौरा निवासी 27 वर्षीय पिंटू राम के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

Nov 5, 2026 - 12:20
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बलरामपुर में अवैध महुआ शराब पर आबकारी विभाग की कार्रवाई, 20 लीटर शराब और 60 किलो लाहन जब्त

UNITED NEWS OF ASIA. अली खान, बलरामपुर l छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग की टीम ने चार नवंबर को बलरामपुर वृत्त क्षेत्र में दबिश देकर 20 बल्क लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब और 60 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया। इस मामले में एक युवक के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, कार्रवाई ग्राम अतोरी और चौकी डौरा क्षेत्र से जुड़े मामले में की गई। टीम ने मौके से अवैध रूप से तैयार की गई हाथ भट्टी महुआ शराब और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला महुआ लाहन बरामद किया। जब्त सामग्री की मात्रा 20 बल्क लीटर शराब और 60 किलोग्राम महुआ लाहन बताई गई है।

युवक के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज

विभाग ने इस मामले में ग्राम अतोरी, चौकी डौरा निवासी पिंटू राम, उम्र 27 वर्ष, के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(1)(च), 34(2) एवं 59(क) के तहत कार्रवाई की गई है। आबकारी विभाग के अनुसार, जब्त शराब और लाहन अवैध शराब निर्माण एवं कारोबार से संबंधित कार्रवाई के दौरान बरामद किए गए।

अभिषेक राजवाड़े के नेतृत्व में हुई कार्रवाई

अवैध शराब के विरुद्ध यह कार्रवाई आबकारी उपनिरीक्षक अभिषेक राजवाड़े के नेतृत्व में की गई। टीम में आबकारी उपनिरीक्षक राकेश तिर्की, मुख्य आरक्षक धर्मजीत राम शर्मा, आरक्षक सचिन यादव और प्रभात गुप्ता शामिल रहे। इसके अलावा महिला नगर सैनिक कलिस्ता एक्का और हेमंती तिर्की ने भी कार्रवाई में सहभागिता निभाई।

आबकारी विभाग की इस कार्रवाई को जिले में अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर अंकुश लगाने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। विभाग द्वारा अवैध शराब से जुड़े मामलों में निगरानी और कार्रवाई की जा रही है।

अवैध हाथ भट्टी शराब का निर्माण और बिक्री कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। बलरामपुर आबकारी विभाग की इस कार्रवाई में शराब के साथ बड़ी मात्रा में महुआ लाहन की जब्ती भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उपयोग पारंपरिक रूप से हाथ भट्टी शराब तैयार करने में किया जाता है।