बालोद: जमीन विवाद में एक ही परिवार के दो पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में जमीन और खेती को लेकर एक ही परिवार के सदस्यों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर मारपीट और चोट पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर अलग-अलग धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
UNITED NEWS OF ASIA. सुनील साहू, बालोद l छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के सदस्यों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। कृषि भूमि पर खेती और खेत में लगे झटका तार की मशीन को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। घटना के बाद दोनों पक्षों ने पुलिस थाने पहुंचकर एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर अलग-अलग धाराओं में अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, ग्राम कोहंगाटोला निवासी गंगा सोनकर ने शिकायत में बताया कि 18 अक्टूबर को दोपहर करीब 12 बजे वह घर में खाना खा रही थी। इसी दौरान उसके जेठ विश्राम सोनकर और ससुर कृष्णा राम सोनकर घर में पहुंचे। आरोप है कि दोनों ने उसे घसीटकर कमरे से बाहर निकाला और हाथ-मुक्कों तथा डंडे से मारपीट की। गंगा ने यह भी आरोप लगाया कि विश्राम सोनकर ने उसकी पीठ पर दांत से काटा।
शिकायत के मुताबिक, पत्नी को बचाने पहुंचे भूपेंद्र सोनकर के साथ भी मारपीट की गई। आरोप है कि उसे खेत में पीटा गया और उसके दाहिने हाथ के अंगूठे को दांत से काटकर चोट पहुंचाई गई। स्थिति बिगड़ने पर गंगा ने जान बचाने के लिए पड़ोसी की बाड़ी में छिपकर शरण ली।
वहीं, दूसरे पक्ष के विश्राम सोनकर ने अपनी शिकायत में अलग घटनाक्रम बताया है। उसके अनुसार, ग्राम भैंसबोड़ में उसके पिता कृष्णा राम सोनकर के नाम पर सात एकड़ कृषि भूमि है। इस जमीन पर तीनों भाइयों ने अपने-अपने हिस्से में धान की बुवाई की है। फसल की सुरक्षा के लिए खेत में झटका तार लगाया गया है। विश्राम का कहना है कि 18 अक्टूबर को सुबह करीब 10:30 बजे वह झटका तार की खराब मशीन निकालने खेत पहुंचा था। इसी दौरान छोटे भाई भूपेंद्र सोनकर और उसकी पत्नी गंगा सोनकर ने कथित तौर पर विरोध करते हुए गाली-गलौज शुरू कर दी।
विश्राम ने आरोप लगाया कि भूपेंद्र ने हंसिया से उसके सिर पर हमला किया, जबकि गंगा की मारपीट से उसके दोनों हाथों और बाईं आंख के पास चोट आई। उसके अनुसार, पिता कृष्णा राम सोनकर ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराने का प्रयास किया।
पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर अलग-अलग अपराध दर्ज किए हैं। एक पक्ष के दो लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 115(2), 118(1), 296, 3(5), 332(c) और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं, दूसरे पक्ष के दो लोगों के खिलाफ धाराओं 115(2), 296, 3(5) और 351(3) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
फिलहाल, जमीन और खेती से जुड़े इस पारिवारिक विवाद में दोनों पक्षों की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है। पुलिस की जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।