तिल्दा नेवरा में चाकू दिखाकर लोगों को धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने धारदार हथियार जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत की कार्रवाई

रायपुर ग्रामीण जिले के तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर धारदार चाकू दिखाकर लोगों को डराने-धमकाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, 21 अक्टूबर 2026 को भैरवगढ़ धाम के वार्ड क्रमांक 03 में आरोपी विजय कुमार देवदास उर्फ साहिल चाकू दिखाकर लोगों में भय उत्पन्न कर रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ा और उसके कब्जे से धारदार चाकू जब्त किया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया गया।

Oct 22, 2026 - 09:21
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तिल्दा नेवरा में चाकू दिखाकर लोगों को धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने धारदार हथियार जब्त कर आर्म्स एक्ट के तहत की कार्रवाई

UNITED NEWS OF ASIA. अशोक मिश्रा, तिल्दा नेवरा l जिले के तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर धारदार चाकू दिखाकर आम नागरिकों को डराने-धमकाने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक धारदार चाकू जब्त कर उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। यह कार्रवाई क्षेत्र में अवैध हथियार रखने और उनका इस्तेमाल कर लोगों में भय उत्पन्न करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत की गई है।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 21 अक्टूबर 2026 को थाना तिल्दा नेवरा पुलिस को सूचना मिली थी कि भैरवगढ़ धाम स्थित वार्ड क्रमांक 03 के एक सार्वजनिक स्थान पर एक व्यक्ति धारदार चाकू लेकर घूम रहा है। आरोप है कि युवक वहां मौजूद आम नागरिकों को चाकू दिखाकर डरा-धमका रहा था। इस गतिविधि से सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सूचना को गंभीरता से लिया।

सूचना मिलते ही थाना तिल्दा नेवरा पुलिस की टीम तत्काल बताए गए स्थान पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए संदिग्ध युवक को पकड़ा और उसके कब्जे से एक धारदार चाकू बरामद किया। पुलिस के अनुसार, आरोपी सार्वजनिक स्थान पर हथियार दिखाकर लोगों के बीच भय उत्पन्न कर रहा था। बरामद चाकू को विधिवत जब्त कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई।

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की पहचान विजय कुमार देवदास उर्फ साहिल के रूप में की है। आरोपी की उम्र 21 वर्ष है और वह भैरवगढ़ धाम, वार्ड क्रमांक 03, तिल्दा का निवासी है। आरोपी के पिता का नाम स्वर्गीय राम अवतार देवदास बताया गया है। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध थाना तिल्दा नेवरा में संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।

मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत कार्रवाई की है। इन धाराओं के अंतर्गत अवैध हथियारों से संबंधित अपराधों तथा हथियार के उपयोग से जुड़े मामलों में कानूनी प्रावधान लागू होते हैं। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी के संबंध में आगे की कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जिले में अवैध हथियारों और असामाजिक गतिविधियों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक रायपुर ग्रामीण के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस तिल्दा के मार्गदर्शन में थाना क्षेत्र में निगरानी एवं कार्रवाई की जा रही है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों के जरिए भय का माहौल बनाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाना और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

तिल्दा नेवरा पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर संदिग्ध गतिविधियों और अवैध हथियारों की सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई को क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अवैध हथियार रखने और उनका दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है।

इस घटना के बाद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियार दिखाकर लोगों को धमकाने और भय उत्पन्न करने जैसी गतिविधियों को गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसी घटनाओं की सूचना मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, ताकि आम नागरिक सुरक्षित वातावरण में अपने दैनिक कार्य कर सकें।