दो साल पुराने हत्या केस में आरोपी गणेश बैगा को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाया फैसला

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में दो साल पुराने हत्या मामले में गणेश बैगा को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने दोषी ठहराया, दो हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया गया।

Oct 18, 2025 - 17:34
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दो साल पुराने हत्या केस में आरोपी गणेश बैगा को आजीवन कारावास, कोर्ट ने सुनाया फैसला

UNITED NEWS OF ASIA. गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। दो साल पहले हुई एक हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी गणेश उर्फ गन्ने बैगा पिता कैलाश बैगा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने सुनाया। अदालत ने आरोपी पर दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में उसे तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

पूरा मामला थाना गौरेला के ग्राम सिंगलटोला का है। घटना 30 अगस्त 2023 की शाम करीब छह बजे की है। उस समय आरोपी गणेश अपनी बहन से झगड़ा कर रहा था, तभी पड़ोसी विजय बैगा बीच-बचाव करने आया। विवाद के दौरान गणेश ने अपने पास रखे बकरे काटने वाले चाकू से विजय के पेट पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल विजय को उसके परिजन और भाई अजय बैगा जिला अस्पताल गौरेला लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचे अजय बैगा को भी गणेश ने जान से मारने की नीयत से चाकू मारा, जिससे वह घायल हो गया था। पुलिस ने अजय बैगा की रिपोर्ट पर आरोपी गणेश बैगा के खिलाफ अपराध क्रमांक 352/2023 धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया था।

मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की संलिप्तता सिद्ध की। साक्ष्यों की पुष्टि होने पर अपर सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल ने गणेश बैगा को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

शासन की ओर से इस प्रकरण की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की। अदालत के इस निर्णय से पीड़ित पक्ष को न्याय मिला है, जबकि क्षेत्र में यह संदेश गया है कि गंभीर अपराधों में दोषियों को सख्त सजा से कोई छूट नहीं दी जाएगी।

यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में कानून की दृढ़ता और समाज में न्याय की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।