पासपोर्ट नियमों में बड़ा बदलाव, बच्चों की वैधता और फीस से जुड़े नए प्रावधान लागू
पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 के तहत बच्चों के पासपोर्ट की वैधता और विभिन्न पासपोर्ट सेवाओं की फीस में बदलाव किया गया है। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की वैधता 5 साल या 18 वर्ष की उम्र तक, जो पहले आए, तब तक होगी। इसके अलावा सामान्य, तत्काल और खोए या खराब पासपोर्ट के लिए शुल्क में भी बढ़ोतरी की गई है।
UNITED NEWS OF ASIA. केंद्र सरकार ने पासपोर्ट से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। विदेश मंत्रालय की ओर से 17 सितंबर को पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 को सरकारी राजपत्र में जारी किए जाने के बाद नए प्रावधान लागू हो गए हैं। इन संशोधनों में खास तौर पर नाबालिगों के पासपोर्ट की वैधता और अलग-अलग पासपोर्ट सेवाओं के लिए निर्धारित शुल्क से जुड़े बदलाव शामिल हैं। नए नियमों के तहत बच्चों के पासपोर्ट की वैधता को लेकर प्रावधान को अधिक स्पष्ट किया गया है।
संशोधित नियमों के अनुसार 15 साल से कम उम्र के बच्चे को जारी किया गया 36 पेज वाला सामान्य पासपोर्ट जारी होने की तारीख से पांच साल तक वैध रहेगा। हालांकि, पासपोर्ट की वैधता बच्चे के 18 वर्ष की उम्र तक ही रहेगी। यानी पांच साल की अवधि पूरी होने से पहले यदि बच्चा 18 साल का हो जाता है, तो पासपोर्ट की वैधता 18 वर्ष की उम्र पूरी होने पर समाप्त हो जाएगी। इस तरह पांच साल या 18 वर्ष की उम्र, इनमें जो पहले आएगा, वही पासपोर्ट की अंतिम वैधता सीमा होगी।
उदाहरण के तौर पर यदि किसी बच्चे का पासपोर्ट 14 वर्ष की उम्र में जारी होता है, तो सामान्य तौर पर उसकी वैधता पांच साल के लिए निर्धारित होगी, लेकिन बच्चा 18 वर्ष का होने पर पासपोर्ट की वैधता समाप्त हो जाएगी। संशोधित नियम 12(1ए) में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की वैधता को लेकर यह प्रावधान जोड़ा गया है। इससे नाबालिगों के पासपोर्ट की अवधि निर्धारित करने का तरीका स्पष्ट किया गया है।
पासपोर्ट आवेदन से जुड़े शुल्क में भी बदलाव किया गया है। दी गई जानकारी के अनुसार अलग-अलग श्रेणियों में पासपोर्ट जारी करने, नवीनीकरण, तत्काल सेवा तथा पासपोर्ट खोने या खराब होने की स्थिति में दोबारा पासपोर्ट जारी कराने के लिए नई फीस निर्धारित की गई है। 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई है। वहीं इसी श्रेणी में तत्काल सेवा के लिए शुल्क 3,500 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये हो गया है।
60 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस भी बढ़ाई गई है। पहले 2,000 रुपये शुल्क लिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दिया गया है। 60 पेज वाले पासपोर्ट की तत्काल सेवा के लिए अब 6,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि पहले यह शुल्क 4,000 रुपये था। पासपोर्ट खोने या खराब होने की स्थिति में 60 पेज वाला तत्काल पासपोर्ट जारी कराने के लिए भी अधिक शुल्क देना होगा। इसके लिए 8,500 रुपये की फीस बताई गई है।
नाबालिगों के लिए भी आवेदन शुल्क में बदलाव हुआ है। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट के लिए अब 1,750 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। पहले यह शुल्क 1,000 रुपये था। वहीं बच्चे का पासपोर्ट तत्काल सेवा के तहत बनवाने पर 3,000 रुपये शुल्क देना होगा। नए नियमों के तहत पासपोर्ट से संबंधित विभिन्न सेवाओं की फीस और वैधता के प्रावधानों में किए गए बदलावों का असर नए आवेदन और संबंधित सेवाओं का लाभ लेने वाले आवेदकों पर पड़ेगा।