कबीरधाम में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, दो दिनों में 71 आबकारी प्रकरण दर्ज
कबीरधाम पुलिस ने अवैध शराब और नशे से जुड़ी गतिविधियों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 18 और 19 सितंबर को आबकारी अधिनियम के तहत कुल 71 प्रकरण दर्ज किए। अवैध शराब बिक्री के मामले में एक महिला को गिरफ्तार कर 12.240 बल्क लीटर देशी शराब और 730 रुपये बिक्री रकम जब्त की गई। यातायात पुलिस ने नशे में वाहन चलाने के मामले में 11 प्रकरण दर्ज किए।
UNITED NEWS OF ASIA. सौरभ नामदेव, कवर्धा l कबीरधाम पुलिस ने जिले में अवैध शराब की बिक्री, नशे से जुड़ी गतिविधियों और नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज की है। पुलिस के अनुसार 18 और 19 सितंबर 2026 को जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आबकारी अधिनियम के तहत कुल 71 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें 18 सितंबर को 40 और 19 सितंबर को 31 प्रकरण शामिल हैं। पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन, शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने और अवैध शराब बिक्री के मामलों में वैधानिक कार्रवाई की।
पुलिस के अनुसार 19 सितंबर को जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन और शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में कुल 31 प्रकरण दर्ज किए गए। थाना कुकदूर में एक, कुण्डा में पांच, पांडातराई में सात, सहसपुर लोहारा में पांच और पिपरिया थाना क्षेत्र में 13 प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें अधिकांश मामले आबकारी अधिनियम की धारा 36(च)(1) के तहत दर्ज किए गए। वहीं पांडातराई और सहसपुर लोहारा में एक-एक मामले में शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के आरोप में धारा 36(सी) के तहत कार्रवाई की गई।
इसी अभियान के तहत 20 सितंबर को थाना सिटी कोतवाली, एएनटीएफ और साइबर टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक महिला को कथित रूप से अवैध देशी शराब बेचने के मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला की पहचान सुन्हरी देवार, उम्र 40 वर्ष, निवासी देवार पारा, लोहारा नाका, वार्ड क्रमांक 5 आदर्श नगर, कवर्धा के रूप में हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि महिला अपने मकान के सामने खाली प्लाट में देशी शराब रखकर बिक्री कर रही है। सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
पुलिस के अनुसार तलाशी के दौरान महिला के कब्जे से 68 पाव देशी प्लेन और मसाला मदिरा बरामद हुई। प्रत्येक बोतल की क्षमता 180 मिली बताई गई है और बरामद शराब की कुल मात्रा 12.240 बल्क लीटर तथा कीमत 5,440 रुपये बताई गई। इसके अलावा शराब बिक्री से प्राप्त 730 रुपये नगद भी जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक शराब रखने और बिक्री से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। मामले में सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 403/2026 के तहत आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) में प्रकरण दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। मामले की विवेचना जारी है।
वहीं यातायात पुलिस ने नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कुल 11 प्रकरण दर्ज किए गए। कार्रवाई में शामिल सभी वाहन दोपहिया मोटरसाइकिल श्रेणी के बताए गए। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से शराब या किसी अन्य नशे की स्थिति में वाहन नहीं चलाने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है।
पुलिस के अनुसार कार्रवाई में सिटी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक लालजी सिन्हा और उनकी टीम, एएनटीएफ प्रभारी निरीक्षक महेश प्रधान एवं उनकी टीम तथा साइबर टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कबीरधाम पुलिस ने बताया कि जिले में अवैध शराब, मादक पदार्थों और नशे से जुड़ी गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पुलिस ने नागरिकों से ऐसी गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की है, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।