पुलिस के अनुसार, कबीरधाम पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। इसी अभियान के तहत भोरमदेव और पिपरिया थाना क्षेत्रों में यह कार्रवाई की गई।
भोरमदेव थाना क्षेत्र में तीन प्रकरण दर्ज
थाना भोरमदेव पुलिस ने भोरमदेव रोड स्थित गौशाला के सामने सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करते पाए गए तीन व्यक्तियों के खिलाफ अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए। पुलिस के अनुसार तिजराम पटेल पिता नंदु राम पटेल, उम्र 35 वर्ष, निवासी रौचन, थाना भोरमदेव के विरुद्ध अपराध क्रमांक 45/2026 दर्ज किया गया।
इसी तरह सिद्धराम पटेल पिता महेत्तर पटेल, उम्र 33 वर्ष, निवासी बरहट्टी, थाना कवर्धा के विरुद्ध अपराध क्रमांक 46/2026 तथा कमलेश पटेल पिता सुखराम पटेल, उम्र 40 वर्ष, निवासी राजानवागांव, थाना भोरमदेव के विरुद्ध अपराध क्रमांक 47/2026 दर्ज किया गया।
पुलिस के मुताबिक तीनों मामलों में संबंधित व्यक्तियों को सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करते पाए जाने के बाद आबकारी एक्ट की धारा 36(च)(1) के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान देशी प्लेन मदिरा के खुले पव्वे और पानी के डिस्पोजल भी जब्त किए गए।
पिपरिया थाना क्षेत्र में दो मामले
इधर थाना पिपरिया पुलिस ने ग्राम मानिकचौरी में नहर पुलिया के पास सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन करते पाए गए दो व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार हिरालाल साहू पिता लेखराम साहू, निवासी मानिकचौरी, थाना पिपरिया के विरुद्ध अपराध क्रमांक 304/2026 दर्ज किया गया।
वहीं डेरहुराम साहू पिता गुनीराम साहू, निवासी मानिकचौरी, थाना पिपरिया के विरुद्ध अपराध क्रमांक 305/2026 दर्ज किया गया। दोनों मामलों में आबकारी एक्ट की धारा 36(च)(1) के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।
कबीरधाम पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन कर आमजन के लिए असुविधा या सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने वाली गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कानून-व्यवस्था और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से ऐसी गतिविधियों के खिलाफ आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रखने की बात पुलिस ने कही है।