पुलिस के मुताबिक, 27 सितंबर 2026 को सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नया बस स्टैंड से छिरहा जाने वाले मार्ग पर यादव होटल के पास एक युवक काले रंग के बैग में गांजा लेकर ग्राहक की तलाश कर रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया पूरी की और गवाहों के साथ मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की।
पुलिस टीम को मौके पर मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए के अनुसार एक युवक काले रंग का बैग लेकर सड़क किनारे खड़ा मिला। पुलिस को देखकर उसके घबराने पर टीम ने पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, युवक ने अपना नाम रामू सिंह पिता नेम सिंह, उम्र 22 वर्ष, निवासी शिव मंदिर के पास करनौली, थाना छिबरामऊ नौगोई, जिला कन्नौज, उत्तरप्रदेश बताया।
इसके बाद पुलिस ने नियमानुसार उसके पास मौजूद काले रंग के Safari बैग की तलाशी ली। बैग के अंदर खाकी रंग की झिल्ली और टेप से लिपटा एक पैकेट मिला। जांच के दौरान पैकेट में गांजा जैसा मादक पदार्थ पाया गया। इलेक्ट्रॉनिक तराजू से वजन करने पर इसका कुल वजन 10 किलो 98 ग्राम पाया गया।
पुलिस द्वारा आरोपी से मादक पदार्थ रखने से संबंधित वैध अनुज्ञप्ति या लाइसेंस के बारे में जानकारी मांगी गई, लेकिन पुलिस के अनुसार वह कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद गांजा और अन्य सामग्री को विधिवत जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 10 किलो 98 ग्राम गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 5 लाख रुपये बताई गई है, और Oppo A6x मोबाइल फोन, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 10 हजार रुपये है, बरामद किया। कुल जब्त मशरूका की कीमत करीब 5 लाख 10 हजार रुपये बताई गई है।
इस मामले में थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 419/2026 दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ धारा 20(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार, मामले की आगे की जांच में गांजा कहां से लाया गया था, इसे कहां पहुंचाया जाना था और इससे जुड़े अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय आशीष शुक्ला के दिशा-निर्देशन में की गई।
पुलिस के अनुसार, पिछले दो दिनों में चिल्फी और सिटी कोतवाली थाना क्षेत्रों में गांजा तस्करी से जुड़े अलग-अलग मामलों में कुल 27 लाख 63 हजार रुपये के मादक पदार्थ और मशरूका जब्त किए गए हैं। इन मामलों में कुल पांच आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।