तड़के 2:25 बजे जज ने घर पर लगाई कोर्ट, भ्रष्टाचार आरोपी को 14 दिन की ED हिरासत
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज शेफाली बरनाला टंडन ने शुक्रवार तड़के 2:25 बजे अपने आवास पर ईडी की याचिका पर विशेष सुनवाई की। प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैटों की अवैध बिक्री से जुड़े 222 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी स्वराज सिंह यादव को जज ने सुबह 6:10 बजे ईडी की 14 दिन की कस्टडी में भेज दिया। आरोपी पर गरीबों के लिए बने फ्लैट महंगे दामों पर बेचने और मूल आवंटियों के साथ धोखाधड़ी का आरोप है।
UNITED NEWS OF ASIA.दिल्ली | में एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए पटियाला हाउस कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज शेफाली बरनाला टंडन ने ईडी की याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार (14 नवंबर) तड़के 2:25 बजे अपने आवास पर ही अदालत लगाई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज ने सुबह 6:10 बजे बड़ा फैसला सुनाया और आरोपी स्वराज सिंह यादव को 14 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया।
आरोपी ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड का प्रमोटर है और उसे 13 नवंबर की रात गिरफ्तार किया गया था। यह मामला प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए बनाए गए फ्लैटों की अवैध बिक्री से जुड़े 222 करोड़ रुपये से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले से संबंधित है। आरोप है कि गुरुग्राम में गरीबों को आवंटित फ्लैटों को 40–50 लाख रुपये में बेचा गया, जबकि उनकी वास्तविक कीमत 26.5 लाख रुपये थी। कई मूल आवंटियों के साथ धोखाधड़ी की गई, उनके आवंटन रद्द कर दिए गए और जमा राशि भी वापस नहीं की गई। दिनभर चली ईडी की छापेमारी के बाद देर रात आरोपी को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद जज ने सुबह का इंतजार किए बिना तत्काल सुनवाई कर आदेश जारी किए। यह फैसला तेज न्यायिक कार्रवाई का एक ऐतिहासिक उदाहरण माना जा रहा है।