रायपुर में ओवरब्रिज पर अनधिकृत पेंटिंग पर निगम की कार्रवाई, सामग्री जब्त
रायपुर नगर निगम ने चंगोराभाठा स्थित सार्वजनिक ओवरब्रिज पर बिना अनुमति की जा रही पेंटिंग को तत्काल रुकवाकर सामग्री जब्त कर ली। निगम ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार से पहले सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्य है।
UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l नगर पालिक निगम रायपुर ने सार्वजनिक संपत्तियों को अनधिकृत प्रचार-प्रसार से सुरक्षित रखने के लिए कार्रवाई करते हुए चंगोराभाठा रिंग रोड क्रमांक-1 स्थित ओवरब्रिज पर बिना अनुमति की जा रही पेंटिंग को तत्काल बंद करा दिया। निगम की मॉनिटरिंग टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और पेंटिंग में उपयोग की जा रही सामग्री को जब्त कर लिया।
नगर निगम को सूचना मिली थी कि जोन क्रमांक-5 के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक ओवरब्रिज की दीवार पर बिना सक्षम अनुमति के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से पेंटिंग की जा रही है। सूचना मिलते ही निगम की मॉनिटरिंग टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का निरीक्षण किया। जांच में यह पाया गया कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा आवश्यक अनुमति लिए बिना सार्वजनिक संपत्ति पर पेंटिंग का कार्य शुरू किया गया था।
इसके बाद निगम ने छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत तत्काल कार्रवाई करते हुए पेंटिंग का कार्य रुकवा दिया। साथ ही मौके पर मौजूद पेंटिंग में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी जब्त कर ली गई। संबंधित व्यक्तियों को भविष्य में बिना सक्षम अनुमति किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पेंटिंग, विज्ञापन या प्रचार-प्रसार संबंधी गतिविधियां नहीं करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम ने बताया कि संबंधित स्थल पर अनधिकृत पेंटिंग का कार्य पूरी तरह बंद करा दिया गया है और मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। निगम का कहना है कि सार्वजनिक संपत्तियां आम नागरिकों की धरोहर हैं और उन्हें किसी भी प्रकार के अनधिकृत प्रचार-प्रसार या विरूपण से बचाना प्रशासन की प्राथमिकता है।
नगर निगम ने नागरिकों, संस्थाओं और संगठनों से अपील की है कि किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर, बैनर, पेंटिंग, विज्ञापन या अन्य प्रचार सामग्री लगाने से पहले संबंधित सक्षम प्राधिकारी से विधिवत अनुमति अवश्य प्राप्त करें। बिना अनुमति किए गए किसी भी कार्य को नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया कि शहर की सार्वजनिक संपत्तियों की नियमित निगरानी की जा रही है। भविष्य में भी यदि कहीं बिना अनुमति इस प्रकार की गतिविधियां पाई जाती हैं तो तत्काल कार्रवाई करते हुए सामग्री जब्त करने और वैधानिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इससे शहर की सुंदरता और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।