कबीरधाम पुलिस की कार्रवाई: जुआ खेलते 4 आरोपी गिरफ्तार, शराब से जुड़े 4 मामलों में भी कार्रवाई
कबीरधाम जिले में जुआ और आबकारी संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई की। ग्राम घोठिया में ताश के पत्तों से जुआ खेलते चार आरोपियों को पकड़ा गया। उनके कब्जे से 8,900 रुपये नकद और 52 पत्ती ताश जब्त की गई। वहीं, पिपरिया पुलिस और दशरंगपुर चौकी ने शराब पीने तथा दुकान पर शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने से जुड़े चार अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की।
UNITED NEWS OF ASIA. सौरभ नामदेव, कबीरधाम। जिले में जुआ-सट्टा और आबकारी संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कबीरधाम पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव (आईपीएस) के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कवर्धा पुलिस ने ग्राम घोठिया में जुआ खेलते चार आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की। वहीं, थाना पिपरिया पुलिस और पुलिस चौकी दशरंगपुर ने आबकारी एक्ट के तहत चार अलग-अलग प्रकरणों में कार्रवाई की है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम घोठिया के तालाब पार स्थित सार्वजनिक स्थान पर कुछ लोग 52 पत्ती ताश से रुपये-पैसों का दांव लगाकर हार-जीत का जुआ खेल रहे थे। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को पकड़ा। इनमें अन्ना भट्ट और वाल्मिकी डहरिया, दोनों निवासी घोठिया, तथा जगेशर पटेल और रंजीत बंजारे, दोनों निवासी छिरहा, थाना कवर्धा शामिल हैं।
कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से कुल 8,900 रुपये नकद और 52 पत्ती ताश जब्त की गई। इस मामले में थाना कवर्धा में अपराध क्रमांक 490/2026 दर्ज किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम, 2022 की धारा 3(2) के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई।
इसी क्रम में थाना पिपरिया पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के मामले में कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार, पिपरिया के बड़े बाजार के पास सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पाए जाने पर साहेबदास, पिता स्वर्गीय लसरिया बंजारे, उम्र 65 वर्ष, निवासी भीमपुरी, थाना कवर्धा के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस संबंध में अपराध क्रमांक 338/2026 दर्ज कर आबकारी एक्ट की धारा 36(च), 1 के तहत प्रकरण बनाया गया।
वहीं, पुलिस चौकी दशरंगपुर द्वारा ग्राम दशरंगपुर में तीन अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की गई। सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पाए जाने पर मिलन, पिता धनसाय निषाद, उम्र 26 वर्ष, निवासी दशरंगपुर के विरुद्ध अपराध क्रमांक 339/2026 के तहत आबकारी एक्ट की धारा 36(सी) में कार्रवाई की गई।
इसके अलावा, ग्राम दशरंगपुर में अपनी दुकान पर लोगों को शराब पीने की सुविधा उपलब्ध कराने के आरोप में ओमप्रकाश, पिता अनुज निषाद, उम्र 26 वर्ष, और अहमद, पिता नवाब खान, उम्र 44 वर्ष, दोनों निवासी दशरंगपुर के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस ने दोनों मामलों में क्रमशः अपराध क्रमांक 340/2026 और 341/2026 दर्ज कर आबकारी एक्ट की धारा 36(सी) के तहत वैधानिक कार्रवाई की।
कबीरधाम पुलिस के अनुसार, जिले में जुआ-सट्टा और आबकारी संबंधी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा रही है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की अवैध गतिविधियों की जानकारी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।