कबीरधाम में सट्टेबाजी पर पुलिस का शिकंजा, दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपी गिरफ्तार

कबीरधाम जिले में अवैध जुआ और सट्टेबाजी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सहसपुर लोहारा पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सट्टा-पट्टी, 4 हजार रुपये नगद, पेन और कीपेड मोबाइल जब्त किया। दोनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2022 के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया।

Aug 21, 2026 - 11:29
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कबीरधाम में सट्टेबाजी पर पुलिस का शिकंजा, दो अलग-अलग मामलों में दो आरोपी गिरफ्तार

UNITED NEWS OF ASIA. कबीरधाम जिले में अवैध जुआ, सट्टा, शराब और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सहसपुर लोहारा पुलिस ने सट्टेबाजी के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से सट्टा-पट्टी, नगदी रकम, पेन और मोबाइल सहित अन्य सामग्री जब्त की है। कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित पटेल एवं हेमसागर सिदार के मार्गदर्शन तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी संजय ध्रुव के दिशा-निर्देशन में की गई। थाना प्रभारी सहसपुर लोहारा मनीष मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर लगातार निगरानी रख रही थी।

पहले मामले में 19 अगस्त 2026 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बिडोरा स्थित शीतला मंदिर के पास एक व्यक्ति अंकों के आधार पर रुपये-पैसों का दांव लगाकर सट्टा-पट्टी लिख रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। यहां डेरहा राम पटेल, उम्र 44 वर्ष, निवासी बिडोरा को कथित रूप से सट्टा-पट्टी लिखते हुए पकड़ा गया। उसके कब्जे से एक सट्टा-पट्टी, 3,250 रुपये नगद, एक डॉट पेन और एक कीपेड मोबाइल जब्त किया गया।

दूसरे मामले में ग्राम सिल्हाटी बस स्टैंड के पास सट्टेबाजी किए जाने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर कार्रवाई करते हुए उमाशंकर पटेल, उम्र 31 वर्ष, निवासी सिल्हाटी को कथित रूप से सट्टा-पट्टी लिखते हुए पकड़ा। उसके कब्जे से एक सट्टा-पट्टी और 750 रुपये नगद बरामद कर जब्त किए गए।

पुलिस ने दोनों मामलों में अपराध क्रमांक 110/2026 एवं 111/2026 दर्ज करते हुए छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम, 2022 की धारा 6 के तहत वैधानिक कार्रवाई की। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

कबीरधाम पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध जुआ, सट्टा, शराब और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सूचना तंत्र को सक्रिय रखा गया है। पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली अवैध गतिविधियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।