कबीरधाम में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई, 15 लोगों के खिलाफ 14 प्रकरण दर्ज

कबीरधाम पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। सिटी कोतवाली, सिघनपुरी जंगल, कुण्डा और कुकदुर थाना क्षेत्रों में कुल 15 लोगों के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 36(च)(1) के तहत 14 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए।

Sep 30, 2026 - 20:28
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कबीरधाम में सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने वालों पर कार्रवाई, 15 लोगों के खिलाफ 14 प्रकरण दर्ज

UNITED NEWS OF ASIA. सौरभ नामदेव, कवर्धा। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और इससे आम लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए कबीरधाम पुलिस ने जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार, सिटी कोतवाली, सिघनपुरी जंगल, कुण्डा और कुकदुर थाना क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते पाए गए कुल 15 लोगों के खिलाफ 14 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन में की गई। पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी के दौरान शराब पीते पाए गए लोगों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई।

सिटी कोतवाली क्षेत्र में 10 प्रकरण

सिटी कोतवाली पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कुल 10 प्रकरण दर्ज किए। पुलिस के अनुसार मिश्रा अस्पताल के सामने चार लोग, पुराने बस स्टैंड में दो लोग और नवीन बाजार स्थित मछली मार्केट में चार लोग शराब पीते पाए गए।

इन सभी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 36(च)(1) के तहत अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई।

सिघनपुरी जंगल में एक मामला

सिघनपुरी जंगल थाना क्षेत्र में अमलीडीह-पेन्ड्रीतराई तिराहा, सिघनपुरी में आम जगह पर शराब पीते पाए जाने पर मनी उर्फ अश्वनी, उम्र 32 वर्ष, निवासी कुम्हारी के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने अपराध क्रमांक 41/26 के तहत आबकारी एक्ट की धारा 36(च)(1) में प्रकरण दर्ज किया।

कुण्डा में दो प्रकरण दर्ज

कुण्डा पुलिस ने भी सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ दो अलग-अलग मामले दर्ज किए। मेन रोड तालाब के पास शराब पीते पाए जाने पर गौकरण, उम्र 42 वर्ष, निवासी चुचरूंगपुर, थाना फास्टरपुर, जिला मुंगेली के खिलाफ अपराध क्रमांक 155/26 दर्ज किया गया।

इसी तरह कुण्डा-फास्टरपुर रोड स्थित मंडी के पास शराब पीते पाए जाने पर अजय, उम्र 32 वर्ष, निवासी नवागांव, थाना फास्टरपुर, जिला मुंगेली के खिलाफ अपराध क्रमांक 156/26 दर्ज किया गया। दोनों मामलों में आबकारी एक्ट की धारा 36(च)(1) के तहत कार्रवाई की गई।

कुकदुर में एक प्रकरण में दो लोगों पर कार्रवाई

कुकदुर पुलिस ने ग्राम कुई के नरहा रोड स्थित आम स्थान पर शराब पीते पाए जाने पर दो लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इनमें अशोक, उम्र 36 वर्ष, निवासी पिपरहा और भोकलूराम, उम्र 35 वर्ष, निवासी मुनगाडीह, थाना कुकदुर शामिल हैं।

पुलिस ने दोनों के खिलाफ अपराध क्रमांक 67/26 के तहत आबकारी एक्ट की धारा 36(च)(1) में प्रकरण दर्ज किया।

पुलिस के अनुसार, चार थाना क्षेत्रों में कुल 15 लोगों के खिलाफ 14 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं। कबीरधाम पुलिस का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और आम लोगों को परेशानी पहुंचाने वाली गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

पुलिस ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसी गतिविधियों के खिलाफ आगे भी वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।