कबीरधाम में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 3 दिनों में 100 प्रकरण दर्ज

कबीरधाम पुलिस ने अवैध शराब बिक्री, शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन के खिलाफ अभियान तेज किया है। 20 सितंबर 2026 को जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में आबकारी अधिनियम के तहत 29 प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार तीन दिनों में कुल 100 आबकारी प्रकरण दर्ज किए गए हैं।

Sep 21, 2026 - 15:40
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कबीरधाम में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 3 दिनों में 100 प्रकरण दर्ज

UNITED NEWS OF ASIA. सौरभ नामदेव, कबीरधाम l कबीरधाम जिले में अवैध शराब बिक्री और नशे से जुड़ी गतिविधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन में जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री, शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने और सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार पिछले तीन दिनों में जिले में कुल 100 आबकारी प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इसी अभियान के तहत 20 सितंबर 2026 को एक दिन में 29 प्रकरणों में वैधानिक कार्रवाई की गई।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार और अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन में की गई कार्रवाई के दौरान अलग-अलग थाना क्षेत्रों में आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किए गए। पुलिस के मुताबिक 20 सितंबर को दर्ज 29 मामलों में धारा 34(1)(ख), धारा 36-सी और धारा 36-च(1) के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई।

अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में तीन प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें थाना पिपरिया क्षेत्र में सालिकराम पिता ईश्वर साहू तथा थाना पंडरिया क्षेत्र में अनिता पति मुन्नाराम साकत और कुंती पति साधुराम पंद्राम के खिलाफ धारा 34(1)(ख) के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने इन मामलों में शराब और बिक्री से संबंधित रकम जब्त करने की जानकारी दी है।

इसी तरह शराब पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के आरोप में 17 लोगों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 36-सी के तहत कार्रवाई की गई। इनमें थाना कुण्डा से घनश्याम पिता गणेश पांडे, थाना कुकदूर से अनिल पिता जगतारन गेदले, थाना बोड़ला से परमेश्वर पिता खेलूराम निर्मलकर, राजकुमार पिता परमेश्वर निर्मलकर, सुरेश पिता गोपे निर्मलकर, रवि पिता जागेश पटेल, दीपक पिता कमल यादव, भारत पिता अजीत पेडो, मुकेश पिता भुवन निर्मलकर, तिहारी पिता जागु निर्मलकर, लक्ष्मण पिता शीशराम निर्मलकर और मंतराम पिता देवनाथ मरकाम शामिल हैं। चौकी पोड़ी से विशाल पिता भरत चंद्रवंशी तथा थाना पंडरिया से विरेन्द्र पिता भुखऊ जांगडे, प्रितम पिता मोहनलाल निर्मलकर, यासीन पिता रज्जू खान और बंटी पिता जूनाराम सिंह ठाकुर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई।

सार्वजनिक स्थान पर शराब सेवन करने वालों के खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की। धारा 36-च(1) के तहत 9 लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए। थाना पांडातराई क्षेत्र में दीपक पिता कन्हैया पनागर, भुपेन्द्र पिता मालिक यादव, राजकुमार पिता रेवाराम यादव, सुखचैन पिता जलेश यादव, शिवराम पिता लक्ष्मण यादव और सुखदेव पिता नरेश यादव के खिलाफ कार्रवाई की गई। वहीं थाना पिपरिया क्षेत्र में गणेश पिता बालाराम पटेल, जोहित पिता नेनू यादव और गोपी पिता सालिकराम साहू के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई।

कबीरधाम पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध शराब बिक्री, शराब पिलाने की सुविधा और सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन जैसी गतिविधियों पर निगरानी लगातार जारी रहेगी। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे भी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।