हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सार्वजनिक हित के बिना RTI में नहीं मिलेगी किसी की व्यक्तिगत जानकारी
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सूचना के अधिकार (RTI) के तहत किसी व्यक्ति की निजी जानकारी तीसरे पक्ष को नहीं दी जा सकती, जब तक उससे कोई बड़ा सार्वजनिक हित जुड़ा न हो। कोर्ट ने इस आधार पर दो याचिकाएं खारिज कर दीं।
UNITED NEWS OF ASIA. बिलासपुर। सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम की सीमाओं और व्यक्तिगत निजता की सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की एकलपीठ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी, जैसे विवाह पंजीयन आवेदन, जन्मतिथि, पहचान पत्र या अन्य व्यक्तिगत दस्तावेज, केवल आरटीआई के आधार पर किसी तीसरे पक्ष को उपलब्ध नहीं कराए जा सकते, जब तक कि उससे कोई बड़ा सार्वजनिक हित जुड़ा न हो।