धमतरी-भखारा मार्ग पर सुबह 6 से रात 10 बजे तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध

सड़क सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था के लिए धमतरी-भखारा मार्ग पर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। निर्धारित समय में भारी वाहनों को वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करना होगा।

Aug 19, 2026 - 16:26
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धमतरी-भखारा मार्ग पर सुबह 6 से रात 10 बजे तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध

UNITED NEWS OF ASIA. रिजवान मेमन, धमतरी l जिले में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और आम नागरिकों की सुरक्षित एवं सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से धमतरी-भखारा मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन का समय निर्धारित किया गया है। नई व्यवस्था के अनुसार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक इस मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान धमतरी से भखारा होकर रायपुर तथा रायपुर से भखारा, धमतरी होते हुए अन्य स्थानों की ओर जाने वाले भारी वाहनों को भखारा मार्ग का उपयोग नहीं करना होगा।

निर्धारित समयावधि में भारी वाहनों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच का उपयोग करना होगा। प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से भखारा मार्ग पर यातायात का दबाव कम होगा और स्थानीय नागरिकों के साथ छोटे वाहनों से आवागमन करने वाले लोगों को अधिक सुरक्षित एवं सुगम यातायात सुविधा मिल सकेगी।

जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर हाल ही में कलेक्टर अबिनाश मिश्रा की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने, सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। इसी दौरान कलेक्टर ने जिला परिवहन अधिकारी को भारी वाहनों के आवागमन को नियंत्रित करने तथा वाहन चालकों एवं आम नागरिकों को नई व्यवस्था की जानकारी देने के लिए प्रमुख स्थानों पर स्पष्ट साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए थे।

निर्देशों के पालन में जिला परिवहन विभाग द्वारा अर्जुन मोड़ भखारा, खपरी उत्तर बस्ती और अटल चौक पर निर्धारित यातायात व्यवस्था से संबंधित साइन बोर्ड स्थापित कर दिए गए हैं। इन साइन बोर्ड के माध्यम से वाहन चालकों को भारी वाहनों के लिए निर्धारित समय और वैकल्पिक मार्ग की जानकारी दी जा रही है।

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि सड़क सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। यातायात व्यवस्था में किए जा रहे बदलावों का उद्देश्य आमजन की सुविधा के साथ सड़क दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करना और प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने वाहन चालकों से निर्धारित मार्ग और समय-सीमा का पालन करने की अपील की है।

जिला प्रशासन ने नागरिकों और वाहन चालकों से यातायात संकेतकों एवं नियमों का पालन करने की अपील की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों के लिए भखारा मार्ग का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा और इस अवधि में संबंधित वाहन चालक वैकल्पिक राष्ट्रीय राजमार्ग का उपयोग करें। प्रशासन के अनुसार सभी वाहन चालकों और नागरिकों के सहयोग से जिले में सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी।