दुर्ग: अवैध ब्याज वसूली और धमकी के मामले में दो महिलाएं गिरफ्तार, ₹3.79 लाख नकद बरामद
दुर्ग जिले के वैशालीनगर थाना पुलिस ने अवैध रूप से अत्यधिक ब्याज वसूलने, अतिरिक्त रकम मांगने और धमकी देने के आरोप में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान ₹3,79,900 नकद, ब्याज के लेन-देन की डायरी, ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर बरामद किए गए। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और कर्जा एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जांच की जा रही है।
UNITED NEWS OF ASIA. भारती कौर, दुर्ग l छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवैध ब्याज वसूली और धमकी देने के मामले में वैशालीनगर थाना पुलिस ने दो महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों पर ब्याज के नाम पर रकम लेने के बाद अतिरिक्त राशि की मांग करने, भुगतान में देरी होने पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने कुल ₹3,79,900 नकद के साथ ब्याज के लेन-देन से संबंधित डायरी, विभिन्न बैंकों के ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर जब्त किए हैं। यह कार्रवाई 28 अक्टूबर 2026 को जारी पुलिस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार की गई।
ब्याज चुकाने के बाद भी अतिरिक्त रकम मांगने का आरोप
पुलिस के मुताबिक, 27 अक्टूबर 2026 को वैशालीनगर निवासी पूनम मनोज कुमार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि उन्होंने वर्ष 2024 में ₹50,000 ब्याज पर लिए थे। सुरक्षा के तौर पर ब्लैंक चेक और हस्ताक्षरित कोरा स्टाम्प पेपर दिया गया था। प्रार्थिया के अनुसार, उन्होंने प्रति सप्ताह ₹2,500 के हिसाब से 29 सप्ताह में कुल ₹72,500 ब्याज के रूप में भुगतान किया, लेकिन इसके बाद भी उनसे अतिरिक्त ₹1,50,000 की मांग की जा रही थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि रकम जमा करने में देरी होने पर प्रार्थिया और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई।
इसी मामले में प्रार्थिया की सहेली सुमिता तब्बोली ने भी शिकायत की। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार, उन्होंने ₹1,00,000 ब्याज पर लिए थे और प्रति सप्ताह ₹5,000 के हिसाब से 28 सप्ताह में कुल ₹1,40,000 का भुगतान किया था। इसके बावजूद उन्हें कथित रूप से परेशान किया जा रहा था और धमकियां दी जा रही थीं।
दो महिला आरोपी गिरफ्तार
शिकायत के आधार पर थाना वैशालीनगर में अपराध क्रमांक 402/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 296, 308(5), 3(5) और कर्जा एक्ट की धारा 4 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान साक्ष्य एकत्र किए गए और बबली साहू उर्फ बबली निरंजन तथा ज्योति निरंजन को गिरफ्तार किया गया। दोनों को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपियों में बबली साहू उर्फ बबली निरंजन, उम्र लगभग 42 वर्ष, निवासी कोहका, थाना सुपेला, दुर्ग और ज्योति निरंजन, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी श्रमिक नगर, सड़क क्रमांक 28, वार्ड क्रमांक 8, थाना सुपेला, दुर्ग शामिल हैं।
₹3,79,900 नकद और दस्तावेज जब्त
पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बबली साहू के कब्जे से ₹99,900 नकद बरामद किए गए, जबकि सीमा यादव के मकान की तलाशी के दौरान लगभग ₹2,80,000 नकद मिले। इसके अलावा ब्याज वसूली का हिसाब रखने वाली डायरी, विभिन्न बैंकों के ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर भी जब्त किए गए। इस तरह कुल नकद बरामदगी ₹3,79,900 बताई गई है।
पहले भी दर्ज हैं मामले
पुलिस के अनुसार, बबली साहू उर्फ बबली निरंजन के विरुद्ध थाना सुपेला में कर्जा एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत पहले भी दो प्रकरण दर्ज हैं। इनमें अपराध क्रमांक 138/2026 और 1138/2026 शामिल हैं। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अवैध ब्याज वसूली, धमकी या ब्लैंक चेक और हस्ताक्षरित कोरे स्टाम्प पेपर के जरिए दबाव बनाए जाने की स्थिति में तत्काल नजदीकी थाने को सूचना दें और भुगतान से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखें।