धमतरी में गौ-तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई, 32 गोवंश मुक्त कराए गए, 3 आरोपी गिरफ्तार

धमतरी जिले के मेचका थाना क्षेत्र में पुलिस ने गौ-तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 32 गोवंश को मुक्त कराया और तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, मवेशियों को जंगल के रास्ते ओडिशा के नवरंगपुर क्षेत्र की ओर ले जाया जा रहा था। मौके से बरामद गोवंश को सुरक्षित संरक्षण में लिया गया। मामले में छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

Sep 30, 2026 - 18:20
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धमतरी में गौ-तस्करी पर पुलिस की कार्रवाई, 32 गोवंश मुक्त कराए गए, 3 आरोपी गिरफ्तार

UNITED NEWS OF ASIA. रिजवान मेमन, धमतरी l धमतरी जिले में अवैध पशु तस्करी के खिलाफ मेचका पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 32 गोवंश को मुक्त कराया है। पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, मवेशियों को जंगल के रास्ते ओडिशा के नवरंगपुर क्षेत्र की ओर ले जाया जा रहा था।

पुलिस के मुताबिक, मेचका थाना क्षेत्र में मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग बड़ी संख्या में मवेशियों को ग्राम अरसीकन्हार से खालगढ़ मार्ग होते हुए ओडिशा की ओर ले जा रहे हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अरसीकन्हार-खालगढ़ मार्ग पर नहर से करीब पांच सौ मीटर आगे जंगल क्षेत्र में घेराबंदी की।

पुलिस टीम ने मौके पर तीन लोगों को बड़ी संख्या में मवेशियों को हांकते हुए पकड़ा। पूछताछ और मौके की कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से कुल 32 गोवंश बरामद किए गए। पुलिस ने सभी गोवंश को सुरक्षित संरक्षण में लिया है।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान घनश्याम सेन, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम जोबा, थाना सिटी कोतवाली, जिला गरियाबंद, देवशरण, उम्र 52 वर्ष, निवासी ग्राम केराबाहरा, थाना सिटी कोतवाली, जिला गरियाबंद और ओंकार ठाकुर, उम्र 32 वर्ष, निवासी ग्राम जोबा, थाना सिटी कोतवाली, जिला गरियाबंद के रूप में बताई गई है।

पुलिस के अनुसार बरामद 32 गोवंश की अनुमानित बाजार कीमत करीब 82 हजार रुपये है। इनमें 13 गाय, छह बछड़े, 12 छोटे बछिया-बछड़े और एक बैल शामिल है। पुलिस का कहना है कि मवेशियों को पर्याप्त चारा-पानी दिए बिना और कथित रूप से क्रूरतापूर्वक हांकते हुए ले जाया जा रहा था।

मामले में प्रार्थी की लिखित शिकायत और मौके से मिले साक्ष्यों के आधार पर मेचका थाने में अपराध क्रमांक 08/2026 दर्ज किया गया है। आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा चार, छह और दस, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(d) तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 3(5) के तहत कार्रवाई की गई है।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश करने की वैधानिक प्रक्रिया जारी है। धमतरी पुलिस ने कहा है कि अवैध पशु तस्करी और पशुओं के साथ क्रूरता से जुड़े मामलों में आगे भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।