सरोधा बांध में पर्यटकों को हथियार दिखाकर डराने का आरोप, ‘बिच्छू गैंग’ से जुड़े तीन युवक गिरफ्तार
कबीरधाम जिले के सरोधा बांध में पर्यटकों और आम नागरिकों को धारदार हथियार दिखाकर डराने-धमकाने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपियों के कब्जे से एक-एक धारदार लोहे का हथियार जब्त किया गया। तीनों को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
UNITED NEWS OF ASIA. सौरभ नामदेव, कबीरधाम l कबीरधाम जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल सरोधा बांध में पर्यटकों को धारदार हथियार दिखाकर डराने-धमकाने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, ये युवक समूह बनाकर खुद को ‘बिच्छू गैंग’ नाम देते थे और पर्यटकों को भयभीत करने जैसी गतिविधियों में शामिल बताए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक-एक धारदार लोहे का हथियार जब्त किया है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सरोधा बांध में प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इसी पर्यटन स्थल पर कुछ युवकों द्वारा धारदार हथियार दिखाकर लोगों को डराने-धमकाने और कथित रूप से पैसे वसूलने की शिकायतें सामने आई थीं। पुलिस के मुताबिक, इस समूह में लगभग सात से आठ युवक जुड़े होने की जानकारी मिली है। समूह से संबंधित कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध पहले भी वैधानिक कार्रवाई की जा चुकी है।
सूचना मिलते ही पुलिस ने की कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, 13 अक्टूबर 2026 को सरोधा बांध के पास कुछ व्यक्तियों द्वारा धारदार हथियार लहराकर आम नागरिकों और पर्यटकों को भयभीत करने की सूचना मिली। सूचना की गंभीरता को देखते हुए सिटी कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गवाहों की उपस्थिति में कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को पकड़ा। उनके कब्जे से एक-एक धारदार लोहे का हथियार जब्त कर विधिवत सीलबंद किया गया।
तीनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला
पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शंकर धुर्वे, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम छांटा, थाना पिपरिया; अशोक मरकाम, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम मन्नाबेदी, थाना भोरमदेव; और देवकुमार पटेल उर्फ गब्बर, उम्र 18 वर्ष, निवासी ग्राम रौचन, थाना भोरमदेव, जिला कबीरधाम के रूप में की है। पुलिस के मुताबिक, शंकर धुर्वे के विरुद्ध अपराध क्रमांक 470/2026 में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27, अशोक मरकाम के विरुद्ध अपराध क्रमांक 471/2026 में धारा 25 तथा देवकुमार पटेल के विरुद्ध अपराध क्रमांक 469/2026 में धारा 25 और 27 के तहत कार्रवाई की गई है।
पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर पुलिस सख्त
पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार और अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन तथा उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय आशीष शुक्ला के दिशा-निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियार दिखाकर लोगों को डराने, धमकाने या जबरन वसूली करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कबीरधाम पुलिस ने पर्यटकों से अपील की है कि सरोधा बांध भ्रमण के दौरान किसी भी प्रकार की धमकी, जबरन वसूली या संदिग्ध गतिविधि सामने आने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस ने यह भी कहा कि कथित ‘बिच्छू गैंग’ के अन्य सदस्यों और संबंधित गतिविधियों में शामिल लोगों की भूमिका की जांच की जाएगी। कार्रवाई का उद्देश्य सरोधा बांध सहित जिले के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण बनाए रखना है।