रायपुर के रोहिणीपुरम में आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक उपयोग पर कार्रवाई, नगर निगम ने अनधिकृत दुकान को किया सीलबंद
रायपुर नगर निगम के जोन 5 ने गोल चौक, रोहिणीपुरम में आवासीय क्षेत्र में भवन का व्यावसायिक उपयोग किए जाने के मामले में कार्रवाई की है। आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर नगर निगम की टीम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड क्रमांक 40 में सावित्री वर्मा की शेष अनधिकृत दुकान को खाली करवाकर सीलबंद कर दिया। निगम के अनुसार, 26 सितंबर 2026 को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 303 के तहत नोटिस जारी कर व्यावसायिक उपयोग बंद करने के निर्देश दिए गए थे।
UNITED NEWS OF ASIA. अमृतेश्वर सिंह, रायपुर l रायपुर नगर पालिक निगम ने आवासीय क्षेत्र में भवन का व्यावसायिक उपयोग किए जाने के मामले में कार्रवाई करते हुए गोल चौक, रोहिणीपुरम स्थित एक अनधिकृत दुकान को सीलबंद कर दिया। नगर निगम के जोन 5 के नगर निवेश विभाग ने यह कार्रवाई आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर की। निगम के अनुसार, संबंधित भवन का उपयोग आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था।
नोटिस के बाद भी जारी था व्यावसायिक उपयोग
नगर निगम से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड क्रमांक 40 के अंतर्गत गोल चौक, रोहिणीपुरम क्षेत्र में सावित्री वर्मा द्वारा आवासीय क्षेत्र में भवन का निर्माण कर उसका व्यावसायिक उपयोग किए जाने की जानकारी मिली थी।
इस मामले में नगर निगम ने 26 सितंबर 2026 को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 303 के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी किया था। नोटिस के माध्यम से संबंधित पक्ष को एक सप्ताह के भीतर भवन का व्यावसायिक उपयोग बंद करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही निर्देशों का पालन नहीं करने की स्थिति में नगर निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई थी।
शेष अनधिकृत दुकान को कराया खाली
नगर निगम के अनुसार, निर्धारित निर्देशों के बावजूद आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक उपयोग बंद नहीं किए जाने पर जोन 5 के नगर निवेश विभाग ने आगे की कार्रवाई की। इसके तहत गोल चौक, रोहिणीपुरम स्थित सावित्री वर्मा की शेष अनधिकृत दुकान को खाली करवाकर सीलबंद कर दिया गया।
यह कार्रवाई आवासीय क्षेत्रों में भवनों के उपयोग से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई। नगर निगम की ओर से स्पष्ट किया गया कि भवनों का उपयोग निर्धारित नियमों और स्वीकृत प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए।
अधिकारियों की उपस्थिति में हुई कार्रवाई
जोन 5 के जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में की गई इस कार्रवाई के दौरान कार्यपालन अभियंता पदमाकर श्रीवास, सहायक अभियंता नागेश रामटेके और उपअभियंता टिकेन्द्र चंद्राकर उपस्थित रहे।
नगर निगम की टीम ने संबंधित दुकान को खाली करवाने के बाद उसे सीलबंद करने की प्रक्रिया पूरी की। कार्रवाई के दौरान नगर निगम के अधिकारियों ने निर्धारित कानूनी प्रावधानों के तहत प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।
नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर
नगर निगम क्षेत्र में भवन निर्माण और उनके उपयोग से संबंधित नियमों का पालन सुनिश्चित करना शहरी नियोजन व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आवासीय क्षेत्रों में निर्धारित उपयोग के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित किए जाने के मामलों में संबंधित नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।
रोहिणीपुरम में की गई यह कार्रवाई आवासीय क्षेत्र के उपयोग संबंधी नियमों के अनुपालन से जुड़ी है। नगर निगम का उद्देश्य शहर में नियोजित विकास को बढ़ावा देना और भवनों के उपयोग को निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप सुनिश्चित करना है।