धमतरी पुलिस की कार्रवाई: मगरलोड में अवैध महुआ शराब बेचने के आरोप में महिला सहित 3 गिरफ्तार
धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र के ग्राम कमार पारा मोहंदी में पुलिस ने अवैध कच्ची महुआ शराब की बिक्री के तीन अलग-अलग मामलों में महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 12.5 लीटर महुआ शराब और बिक्री की 3,000 रुपये नकद राशि जब्त की। जब्त सामग्री की कुल कीमत 4,875 रुपये बताई गई है। तीनों मामलों में आबकारी एक्ट की धारा 34(1) के तहत अपराध दर्ज कर आगे की विवेचना की जा रही है।
UNITED NEWS OF ASIA. रिजवान मेमन, धमतरी l जिले में अवैध शराब की बिक्री, परिवहन और भंडारण के खिलाफ धमतरी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में मगरलोड थाना पुलिस ने ग्राम कमार पारा मोहंदी में अवैध रूप से हाथ भट्ठी की कच्ची महुआ शराब बेचने के तीन अलग-अलग मामलों में महिला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से कुल 12.5 लीटर कच्ची महुआ शराब और बिक्री की 3,000 रुपये नकद राशि जब्त की है। जब्त सामग्री की कुल कीमत 4,875 रुपये बताई गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक भावना पांडेय के निर्देशन में जिले में अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत मगरलोड पुलिस को मुखबिर से ग्राम कमार पारा मोहंदी में अवैध महुआ शराब की बिक्री की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए और संबंधित आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की।
पहले प्रकरण में पुलिस ने शिव कुमार कमार, पिता हीरालाल कमार, उम्र 45 वर्ष, निवासी कमार पारा मोहंदी को आरोपी बनाया है। पुलिस के अनुसार, उसके कब्जे से चार लीटर कच्ची महुआ शराब, जिसकी कीमत 600 रुपये बताई गई है, तथा शराब बिक्री की 1,000 रुपये नकद राशि जब्त की गई। इस मामले में कुल जब्ती की कीमत 1,600 रुपये बताई गई है। पुलिस ने अपराध क्रमांक 214/26 के तहत आबकारी एक्ट की धारा 34(1) में मामला दर्ज किया है।
दूसरे प्रकरण में धनेश्वरी कमार, पति मानिकराम कमार, उम्र 38 वर्ष, निवासी कमार पारा मोहंदी के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक, उसके पास से 4.5 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत 675 रुपये बताई गई है। इसके अलावा शराब बिक्री की 1,000 रुपये नकद राशि भी जब्त की गई। इस प्रकरण में कुल जब्ती की कीमत 1,675 रुपये है। पुलिस ने अपराध क्रमांक 215/26 के तहत आबकारी एक्ट की धारा 34(1) में अपराध दर्ज किया है।
तीसरे प्रकरण में छविलाल कमार, पिता हीरालाल कमार, उम्र 45 वर्ष, निवासी कमार पारा मोहंदी के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार, उसके कब्जे से चार लीटर कच्ची महुआ शराब, जिसकी कीमत 600 रुपये है, और बिक्री की 1,000 रुपये नकद राशि जब्त की गई। इस मामले में कुल जब्ती की कीमत 1,600 रुपये बताई गई है। पुलिस ने अपराध क्रमांक 216/26 के तहत आबकारी एक्ट की धारा 34(1) में मामला दर्ज किया है।
तीनों मामलों में कुल 12.5 लीटर कच्ची महुआ शराब और 3,000 रुपये नकद जब्त किए गए हैं। धमतरी पुलिस के अनुसार, तीनों प्रकरणों में आगे की विवेचना जारी है। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि अवैध शराब की बिक्री, परिवहन, भंडारण या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों की जानकारी नजदीकी थाने अथवा पुलिस को दें। पुलिस का कहना है कि सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।