बलरामपुर में चेकडैम निर्माण में अनियमितता पर बड़ी कार्रवाई, तकनीकी सहायक की संविदा सेवा समाप्त; 9.13 लाख रुपये की वसूली के निर्देश

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में चेकडैम निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में खामियां मिलने पर जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। तकनीकी सहायक रोहित कुमार की संविदा सेवा समाप्त कर दी गई है। जांच के आधार पर 9.13 लाख रुपये की वसूली और 17 चेकडैम कार्यों का भुगतान रोकने के निर्देश दिए गए हैं। अन्य संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों से भी जवाब मांगा गया है।

Oct 31, 2026 - 14:43
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बलरामपुर में चेकडैम निर्माण में अनियमितता पर बड़ी कार्रवाई, तकनीकी सहायक की संविदा सेवा समाप्त; 9.13 लाख रुपये की वसूली के निर्देश

UNITED NEWS OF ASIA. अली खान, बलरामपुर l छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में चेकडैम निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में अनियमितता सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देश पर एक तकनीकी सहायक की संविदा सेवा समाप्त कर दी गई है। इसके साथ ही 9.13 लाख रुपये की वसूली के निर्देश जारी किए गए हैं और जांच के दायरे में आए 17 चेकडैम कार्यों का भुगतान रोक दिया गया है। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही तय करते हुए कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किए गए हैं।

17 चेकडैम कार्यों की कराई गई जांच

प्रशासन के अनुसार, 12 मार्च 2026 को विभिन्न समाचार पत्रों में चेकडैम निर्माण की गुणवत्ता को लेकर खबरें प्रकाशित हुई थीं। मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य कार्यालय के निर्देश पर मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) से 17 चेकडैम कार्यों की जांच कराई गई।

जांच प्रतिवेदन में कुछ निर्माण कार्यों में कंक्रीट की गुणवत्ता और उप-संरचनाओं के निर्माण में तकनीकी कमियां पाए जाने का उल्लेख किया गया। प्रतिवेदन के मुताबिक, कंक्रीट की सतह पर प्लास्टर किए जाने और कार्यों का अधिक मूल्यांकन किए जाने जैसी अनियमितताएं भी सामने आईं।

तकनीकी सहायक की संविदा सेवा समाप्त

जांच में सामने आई अनियमितताओं के आधार पर जनपद पंचायत राजपुर में पदस्थ तकनीकी सहायक रोहित कुमार की संविदा सेवा 30 अक्टूबर 2026 को जारी कार्यालयीन आदेश के माध्यम से समाप्त कर दी गई है।

इसके अलावा तकनीकी सहायक रोहित कुमार, अविनाश भारती और कृपाशंकर गुप्ता से कुल 9.13 लाख रुपये की वसूली के निर्देश दिए गए हैं। तकनीकी सहायक अविनाश भारती और कृपाशंकर गुप्ता पर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 25 के तहत एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। दोनों को अंतिम चेतावनी पत्र भी जारी किया गया है।

17 कार्यों का भुगतान रोका गया

प्रशासन ने जांच के दायरे में शामिल सभी 17 चेकडैम कार्यों का भुगतान रोकने के निर्देश दिए हैं। इनमें ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बलरामपुर के 12 और जनपद पंचायत राजपुर के 5 कार्य शामिल हैं।

पर्यवेक्षण संबंधी जिम्मेदारी तय करने के लिए ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बलरामपुर के कार्यपालन अभियंता सच्चिदानंद कांत और उप संभाग राजपुर के अनुविभागीय अधिकारी जानूराम सोनवानी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए गए हैं। जनपद पंचायत राजपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय दुबे और कार्यक्रम अधिकारी मानसाय सिदार से भी जवाब मांगा गया है।

गुणवत्ता से समझौता नहीं होगा: जिला प्रशासन

कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया कि जिले में किसी भी योजना के तहत होने वाले निर्माण कार्यों में निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन अनिवार्य है। विकास कार्यों की नियमित निगरानी की जाएगी और अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी।

प्रशासन का कहना है कि उद्देश्य केवल निर्माण कार्य पूरा कराना नहीं, बल्कि ऐसी टिकाऊ परिसंपत्तियां तैयार करना है, जिनका लाभ ग्रामीणों को लंबे समय तक मिल सके। इस कार्रवाई को विकास कार्यों में गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।